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कोयला घोटाला: SC ने कांग्रेस नेता व उद्योगपति नवीन जिंदल को दिया बड़ा झटका!, जानिए क्या

सुप्रीम कोर्ट ने कोयला घोटाले के आरोपियों को करारा झटका दिया है।

कोयला घोटाला: SC ने कांग्रेस नेता व उद्योगपति नवीन जिंदल को दिया बड़ा झटका!, जानिए क्या
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कोयला घोटाले के आरोपियों को करारा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि आरोपी स्पेशल कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्पेशल कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में ही सुनवाई हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में JSPL के चेयरमैन नवीन जिंदल की याचिका खारिज कर दी है।
बता दे कि स्पेशल कोर्ट ने नवीन जिंदल के खिलाफ झारखंड में अमरकोंडा मुर्गादंगल
कोल ब्लॉक आवंटन
में गड़बड़ी के मामले में आरोप तय कर दिए हैं। न्यायमूर्ति एमबी लोकुर की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि वह न्यायालय द्वारा 25 जुलाई 2014 को पारित आदेश पर फिर से गौर नहीं करेगी, जिसमें कहा गया था कि कोयला घोटाला मामलों की सुनवाई के लंबित रहने के दौरान विशेष अदालत के किसी भी अंतरिम आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई केवल न्यायालय करेगा।
न्यायालय का आज का आदेश जिंदल सहित कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला मामले के विभिन्न आरोपियों की याचिकाओं पर आया है जिनमें यह पूछा गया था कि क्या कोलगेट मामले की सुनवाई के दौरान विशेष अदालत के अंतरिम आदेश को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है या नहीं?
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