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2000 सीसी की डीजल गाड़ियों को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी, रजिस्ट्रेशन से हटी रोक
Special Coverage News
12 Aug 2016 11:03 AM GMT
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 2000 सीसी और उससे अधिक क्षमता वाली डीज़ल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन को हरी झंडी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसके लिए शोरूम कीमत के एक फीसदी के बराबर राशि हरित-उपकर के रूप में जमा करनी होगी। ग्रीन सेस केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के खाते में जमा किया जाएगा। बोर्ड को इसके लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में अलग से खाता खोलना होगा।
गौरलतब है कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के चलते सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2015 में 2000 सीसी से ऊपर की नई डीजल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी थी। गौरतलब है कि 2000 सीसी से ऊपर का ज्यादातर डीजल गाड़ियां एसयूवी और लग्जरी कैटेगरी में आती हैं। बैन हटने से ऑटोमोबाइल कंपनियों को भी बड़ी राहत मिली है।
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