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नेशनल हेराल्ड केस: सोनिया-राहुल को मिली राहत, HC ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को खारिज किया

नई दिल्ली: नेशनल हेराल्ड केस मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने नेशनल हेराल्ड केस मामले में पटियाला हाउस कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा है कि CRPC के सेक्शन 91 के तहत कोई भी ऑर्डर करने से पहले आरोपी पार्टी को सुना जाना जरूरी है, जो इस मामले में नहीं किया गया।
बता दें कि ट्रायल कोर्ट ने कांग्रेस और एसोसिएट जर्नल लिमिटेड (AJL) को इनकम टैक्स की बैलेंस सीट और अलग-अलग मिनिस्ट्री से मिले डॉक्युमेंट सौंपने का आदेश दिया था। इस पर हाई कोर्ट ने कहा है कि CRPC के सेक्शन 91 के तहत कोई भी ऑर्डर देने से पहले आरोपी पार्टी को भी सुना जाना जरूरी है। हालांकि, कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सुब्रमण्यम स्वामी इस आदेश के खिलाफ अपील कर सकते हैं।
बता दें, नेशनल हेराल्ड केस मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 11 मार्च को भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की उस मांग को स्वीकार कर लिया था, जिसमें कांग्रेस और एसोसिएट जर्नल लिमिटेड की इनकम टैक्स बैलेंस सीट और मंत्रालयों के कागजात को जमा करने की मांग की गयी थी। कोर्ट ने सभी संबंधित विभागों को आदेश जारी किया है कि वह संबंधित दस्तावेजों की प्रति स्वामी को दें।
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