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सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जस्टिस कर्णन की उडी नींद, तुरंत भेजें जेल
Vikas Kumar
9 May 2017 12:01 PM IST

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नई दिल्ली : इतिहास में पहली बार किसी वर्तमान जज को सजा मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस कर्णन को कोर्ट की अवमानना का दोषी मानते हुए 6 महीने कारावास की सजा सुनाई है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर जेल भेजने के आदेश दिए है। सीएस कर्णन पद पर रहते हुए जेल जाने वाले हाईकोर्ट के पहले जस्टिस होंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जस्टिस कर्णन को तुरंत गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी बताया कि कर्णन इस गलतफहमी में न रहें कि हाई कोर्ट के जज को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति कर्णन द्वारा पारित आदेशों की सामग्री को मीडिया में प्रकाशित करने पर भी पाबंदी लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि आदेश का तुरंत पालन हो।
अडिशनल सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह, रूपिंदर सिंह सूरी और सीनियर एडवोकेट केके वेणुगोपाल ने कहा कि जस्टिस कर्णन को सजा मिलनी ही चाहिए। हालांकि, वेणुगोपाल ने ये भी कहा की, 'अगर जस्टिस कर्णन को जेल भेजा जाता है तो इससे जुडिशरी पर पद पर रहते हुए जज को जेल भेजने का भी कलंक लगेगा।'
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सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा कि कोर्ट की अवमानना के मामले में यह नहीं देखा जा सकता है कि ऐसा एक जज ने किया है या एक आम शख्स ने किया है। चीफ जस्टिस की अगुआई वाली बेंच ने कहा कि, 'अगर जस्टिस कर्णन जेल नहीं भेजे जाएंगे तो यह कलंक आरोप लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जज की अवमानना को माफ कर दिया।' कोर्ट ने कहा कि कर्णन को सजा इसलिए दी जा रही है क्योंकि उन्होंने खुद यह ऐलान किया था कि उनकी दिमागी हालत ठीक है।
बता दें इससे पहले जस्टिस कर्णन ने सोमवार (8 मई) को भारत के मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर को 5 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। इतना ही नहीं जेएस खेहर के साथ-साथ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सात अन्य जजों को भी कठोर कारावास की सजा सुनाई थी।
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