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NEET Results 2017: सुप्रीम कोर्ट ने दिए नतीजे जारी करने का निर्देश
Kamlesh Kapar
12 Jun 2017 6:33 AM GMT
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Supreme Court order to release of NEET results
नई दिल्ली: राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानि NEET के नतीजे पर लगी रोक को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है और मद्रास हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया है। इससे पहले मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच द्वारा नीट रिजल्ट पर रोक लगाए जाने के बाद CBSE ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी। नीट रिजल्ट पर रोक का मामला करीब 12 लाख अभ्यार्थियों के भविष्य से जुड़ा है। करीब साढे दस लाख छात्रों ने हिन्दी या अंग्रेजी भाषा में परीक्षा दी थी, जबकि करीब सवा से डेढ लाख छात्रों आठ क्षेत्रीय भाषाओं में परीक्षा में बैठे थे।
बता दें कि मद्रास हाई कोर्ट के मदुरै बेंच ने 8 जून को नीट के नतीजे जारी करने पर रोक लगा दी थी। पहले कोर्ट ने NEET 2017 को रद्द करने की याचिका पर अन्य लोगों के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव सौम्या स्वामीनाथन से उनका पक्ष रखने को कहा था। मदुरै बेंच के जस्टिस एन. सेशासयी ने इन लोगों से 7 मई 2017 को आयोजित की गई इस प्रवेश परीक्षा को रद्द करने के लिए याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए मुद्दों पर जवाब मांगा था।
NEET का आयोजन मेडिकल और डेंटल कॉलेज में MBBS और BDS कोर्सेस में प्रवेश के लिए किया जाता है। इस परीक्षा के द्वारा उन कॉलेजों में प्रवेश मिलता है, जो मेडिकल कांउसिल ऑफ इंडिया और डेटल कांउसिल ऑफ इंडिया के द्वारा संचालित किया जाता है।
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