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मालेगांव ब्लास्ट : साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की जमानत अर्जी खारिज

मालेगांव ब्लास्ट : साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की जमानत अर्जी खारिज
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नई दिल्ली : मालेगांव बम धमाके (2008) की आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की जमानत अर्जी राष्‍ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने खारिज कर दी है। इससे पहले एनआईए ने हाल ही में इस मामले में दाखिल पूरक चार्जशीट में साध्वी प्रज्ञा पर लगे आरोप हटा लिए थे, जिसके बाद माना जा रहा था कि उन्हें जल्द ही अदालत से राहत मिल जाएगी।

साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर पिछले आठ साल से मालेगांव बम धमाके (2008) के आरोप में जेल में है। मामले की जांच कर रही एनआईए ने इसी साल दायर अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में साध्वी सहित 6 आरोपियों को क्लीन चिट दी है। उसी के बाद साध्वी के वकील ने जमानत की अर्जी दी। मामले में पीड़ित परिवार की तरफ से जमानत अर्जी के विरोध में दखल याचिका भी दायर है।




महाराष्ट्र के मालेगांव धमाके में 8 लोगों की मौत हो गई थी और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। यह धमाका सन 2008 में 29 सितंबर को हुआ था। इसमें प्रज्ञा की भूमिका संदिग्ध थी। तत्कालीन जांच एजेंसी एटीएस ने जांच में पाया कि बम लगाने के लिए जिस मोटर साइकिल का इस्तेमाल किया गया था वो साध्वी के नाम पर थी। हालांकि साध्वी का कहना है कि धमाके के दो साल पहले से ही वह मोटर साइकिल रामचंद्र कलसांगरा इस्तेमाल कर रहा था। रामचंद्र कलसांगरा फरार आरोपी है।

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