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सीवान: बीजेपी नेता 16 साल पुराने मर्डर केस में हत्या के दोषी करार, सजा 22 अगस्त को

Special Coverage News
12 Aug 2016 1:31 PM IST
सीवान: बीजेपी नेता 16 साल पुराने मर्डर केस में हत्या के दोषी करार, सजा 22 अगस्त को
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सीवान: 16 साल पुराने अपहरण और हत्या के एक मामले में सीवान अदालत ने भाजपा नेता जितेंद्र स्वामी को दोषी करार देते हुए जेल भेजने का निर्देश दिया है। सजा की बिन्दु पर सुनवाई 22 अगस्त को होगी। दोषी करार देने के साथ ही कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया।

राजद के पूर्व सांसद उमाशंकर सिंह के पुत्र और भाजपा नेता जितेंद्र स्वामी पूर्व जदयू विधायक दामोदर सिंह के भाई भरत सिंह का अपहरण कर हत्या के मामले में दोषी ठहराये गए हैं। उनकी हत्या वर्ष 2000 के विधान सभा चुनाव के दौरान 17 फरवरी को की गई थी। पुलिस ने लाश को ईंख की खेत से बरामद किया था।

भरत के भाई विजय सिंह के बयान पर उमाशंकर और स्वामी के विरुद्ध महाराजगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। स्थानीय अदालत ने साक्ष्य के अभाव में नामजद अभियुक्तों को 2012 में बरी कर दिया था लेकिन मृतक के परिजनों ने निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट के आदेश पर निचली अदालत में फिर सुनवाई शुरू हुई। स्वामी ने भाजपा के टिकट पर पिछला विधानसभा चुनाव लड़ा था।
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