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सीवान तेजाब कांड: पटना हाईकोर्ट से शहाबुद्दीन को बड़ा झटका, उम्रकैद बरकरार

Vikas Kumar
30 Aug 2017 3:15 PM IST
सीवान तेजाब कांड: पटना हाईकोर्ट से शहाबुद्दीन को बड़ा झटका, उम्रकैद बरकरार
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पटना : बिहार के बहुचर्चित सीवान तेजाब कांड में शहाबुद्दीन की सजा पर आज पटना हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस मामले में आज बुधवार को सुनवाई करते हुए आरजेडी के पूर्व सांसद और बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन की उम्रकैद की सजा बरकरार रखी है।

पटना हाईकोर्ट ने शहाबुद्दीन के अलावा राजकुमार साह, मुन्ना मियां और शेख असलम की उम्रकैद की सजा भी बरकरार रखी है। इस मामले में बाहुबली और राजद के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन मुख्य आरोपी है फिलहाल वो दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। उनको निचली कोर्ट द्वारा सजा सुनायी गयी थी।

तेजाब कांड में सीवान की स्पेशल कोर्ट शहाबुद्दीन को सजा सुना चुकी है। इसी सजा के खिलाफ शहाबुद्दीन ने पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर आज कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए शहाबुद्दीन की याचिका खारिज कर दी है। पटना हाईकोर्ट ने 30 जून 2017 को ही शहाबुद्दीन की सजा पर फैसला सुरक्षित कर लिया था।

बता दें इस मामले में सीवान स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश ने 11 दिसंबर 2015 को ही सजा सुनाई थी। तेजाब हत्याकांड में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए मोहम्मद शहाबुद्दीन, राजकुमार साह, मुन्ना मियां और शेख असलम को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इस मामले में तेजाब कांड में जान गंवाने वाले युवकों की मां कलावती देवी ने 16 अगस्त 2004 को सीवान के थाने में मुकदमा दर्ज कराया था।

साल 2004 में बिहार के सीवान में तेजाब हत्या कांड हुआ था जिसे लोग आज भी नहीं भूले हैं जिसे सुनकर आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस कांड में अपहरण एवं हत्या की वारदात से सीवान समेत पूरा बिहार कांप उठा था। इस हत्याकांड में एक व्यवसायी के बेटे को कुछ बदमाशों ने बंदी बना लिया था उनपर तेजाब फेंका गया था और फिर उन्हें काटकर बोरे में भरकर फेंक दिया था।

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