Begin typing your search...
कोयला घोटाला: RSPL के 3 अधिकारियों को तीन साल की जेल, स्पेशल कोर्ट का फैसला

नई दिल्ली: कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले में स्पेशल सीबीआई अदालत ने दिल्ली की कंपनी राठी स्टील एंड पावर लिमिटेड (आरएसपीएल) और कंपनी के तीन अधिकारियों को दोषी करार देते हुए सजा का ऐलान कर दिया है। इन सभी को मामले में कल दोषी ठहराया गया था।
सीबीआई के विशेष न्यायाधीश भरत पराशर ने आरएसपीएल के एमडी और सीईओ को तीन साल और अन्य दो अधिकारियों को दो-दो साल की जेल का आदेश दिया है। तीनों को कल दोषी ठहराये जाने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। इससे पहले कोयला घोटाला मामले में आर एस रुंगटा और आर सी रुंगटा को आपराधिक साजिश रचने और धोखाधड़ी के आरोपों में दोषी ठहराया गया था।
अदालत ने आरएसपीएल तथा उसके सीईओ पर 50-50 लाख रुपए तथा प्रबंध निदेशक पर 25 लाख रुपए तथा एजीएम पर पांच लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। आरएसपीएल तथा उसके तीन अधिकारियों को कल मामले में दोषी ठहराया गया था। आज सजा सुनाने के साथ ही न्यायाधीश ने यह आदेश दिया कि अदालत में मौजूद तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में ले लिया जाए।
अदालत ने माना कि उन्होंने यहां तक कि तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के समक्ष गलत जानकारी देकर सरकार के साथ धोखाधड़ी की। सिंह के पास उस समय कोयला मंत्रालय का कार्यभार भी था। अदालत ने कहा कि उन्होंने कोयला ब्लाक हासिल करने के लिये साजिश रची और गलत सूचना दी तथा राष्ट्रीयकृत प्राकृतिक संसाधनों का दुरूपयोग किया। अदालत ने उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 420 धोखाधड़ी तथा 120-बी आपराधिक साजिश समेत विभिन्न धाराओं की तहत दोषी ठहराया।
Next Story