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टेरी के पूर्व चीफ आरके पचौरी को कोर्ट से राहत, जाने क्या है मामला

नई दिल्ली: महिला कर्मचारी के साथ यौन शोषण के आरोपी आरके पचौरी को साकेत कोर्ट ने जमानत देते हुए विदेश जाने की अनुमति दे दी। कोर्ट ने समन भेजकर 11 जुलाई को पचौरी से पेश होने को कहा था।
पचौरी को मैक्सिको में एक महीना तक चलने वाले सम्मेलन के लिए विदेश जाने की अनुमति मिल गई। इससे पहले कोर्ट ने 13 जून को अपने एक आदेश में पचौरी को राहत देते हुए कहा था कि अब वह जमानत राशि जमा करके विदेश जा सकेंगे।
मजिस्ट्रेट ने कहा, मामले में जांच पूरी हो गई है। आरोप पत्र पहले ही दायर कर दिया गया है। मामले में जांच के दौरान उन्हें तत्काल आधार पर कभी गिरफ्तार नहीं किया गया, जो यह दिखाता है कि जांच के मकसद से उन्हें हिरासत में लिए जाने की आवश्यकता नहीं है और उन्हें जेल भेजकर कोई प्रयोजन पूरा नहीं होगा।
एक महिला कर्मचारी ने 13 फरवरी 2015 को पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई थी। टेरी की पूर्व महिला कर्मचारी की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने इंडस्टि्रयल ट्रिब्यूनल के समक्ष चल रही कार्रवाई पर रोक लगाने का आग्रह किया था।
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