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चुनाव से पहले वरुण गांधी को कोर्ट ने भेजा, कानूनी नोटिस

उत्तर प्रदेश: भाजपा सांसद वरुण गांधी को पीलीभीत जिला एवं सत्र न्यायालय ने सुल्तानपुर से लोकसभा अध्यक्ष के माध्यम से अदालत में हाजिर होने के लिए नोटिस भेजा है।
लोकसभा चुनाव 2009 के दौरान वरुण पर आचार संहिता उल्लंघन और हेट स्पीच का आरोप लगा था। जिसमें में उन्हें दोषमुक्त कर दिया गया था। उन्हें दोषमुक्त किए जाने के खिलाफ याचिका दायर की गई है, जिसकी सुनवाई के लिए कोर्ट पहुंचने का नोटिस वरुण को भेजा गया है।
गौरतलब है कि 2009 में पीलीभीत लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले वरुण के खिलाफ जनपद के थाना बरखेड़ा और कोतवाली सदर में हेट स्पीच और आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में दो मुकदमे दर्ज हुए थे और इन मुकदमों में वरुण गांधी को सीजेएम न्यायलय ने 2013 में साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया था।
अदालत के निर्णय के खिलाफ मई 2013 में पहले समाजसेवी असद हयात फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने जिला एवं सत्र न्यायलय में अपील की थी। तब से इस मामले में कई तारीख पड़ चुकी हैं, उनके पते पर कई समन भेजे गए लेकिन वरुण गांधी किसी तारीख पर अदालत नहीं पहुंचे।
समाजसेवी एम ए कादरी शाकिर ने बताया कि इसी आधार पर उन्होंने एवं सरकार के वकील दोनों ने अदालत से वरण के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने की अपील की, जिसके बाद अदालत ने लोकसभा अध्यक्ष के माध्यम से भाजपा सांसद को नोटिस भेजा है। इस मामले में अगली तारीख 30 सितम्बर को है।
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