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Archived
मनीष सिसोदिया को Election Commission ने दी बड़ी राहत, बच गई विधायकी
Kamlesh Kapar
30 April 2017 9:25 AM GMT
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Election Commission give relief to Manish Sisodia
नई दिल्ली : दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ दायर याचिका को चुनाव आयोग ने ठुकरा दिया है। सिसोदिया के पद को लाभ का पद बताते हुए ये याचिका दायर की गई थी। जिसमें सिसोदिया के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी।
आयोग ने इस याचिका में कोई तथ्य न पाते हुए इसे खारिज कर दिया। आयोग ने अपने आदेश में साफ कहा कि इस याचिका में कोई मेरिट नहीं है। चुनाव आयोग के इस आदेश के बाद ये साफ हो गया कि दिल्ली में उपमुख्यमंत्री का पद लाभ का नहीं है। जिसके बाद मनीष सिसोदिया की सदस्यता पर छाए आशंका के बादल छंट गए हैं।
राष्ट्रपति ने शिकायत मिलने के बाद ये मामला मुख्य चुनाव आयोग के यहां भेजा था। जहां इस मसले पर कई बार सुनवाई हो चुकी है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों पर भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला चल रहा है।
आयोग ने इस मामले में सभी विधायकों का पक्ष भी जाना है। सभी विधायकों ने लिखित रूप में आयोग को अपना स्पष्टीकरण दिया है। आयोग ने इस पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। आयोग राष्ट्रपति तक अपने विचार भेजेगा, क्योंकि राष्ट्रपति ने उनसे इस मामले में सलाह मांगी थी।
बता दें कि आरोप लगा था कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने अपने विधायकों को नियमों के खिलाफ जाकर लाभ के पद दिए थे। अगर आयोग ये मानता है कि विधायकों के जो जिम्मेदारियां मिलीं थीं वो लाभ के पद के दायरे में आती हैं तो उनकी सदस्यता पर संकट आ सकता है। यह याचिका बीजेपी से जुड़े एक वकील ने तीन महीने पहले दाखिल की थी।
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