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हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को दिया बड़ा झटका, लगाया जुर्माना
Special Coverage News PBL
26 July 2017 12:36 PM GMT
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मानहानि के दो आरोपों का सामना कर रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हाईकोर्ट ने 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है...
नई दिल्ली : मानहानि के दो आरोपों का सामना कर रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हाईकोर्ट ने 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता अरुण जेटली द्वारा दायर मानहानि के दूसरे मामले में जवाब दाखिल नहीं करने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।
साथ ही अदालत ने केजरीवाल को निर्देश दिया है कि वह अपने और आम आदमी पार्टी (AAP) के पांच अन्य नेताओं के खिलाफ दर्ज मानहानि के मुकदमे में जिरह के दौरान केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली से 'अपमानजनक ' सवाल न करें।
जॉइंट रजिस्ट्रार पंकज गुप्ता ने मुख्यमंत्री को जुर्माने की रकम जमा करने का निर्देश देते हुए उन्हें जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का वक्त और दे दिया। हाईकोर्ट ने 23 मई को इस मसले पर केजरीवाल से जवाब मांगते हुए पूछा था कि उनके खिलाफ मानहानि के केस में कार्यवाही आगे क्यों न बढ़ाई जाए। हालांकि केजरीवाल के वकील ऋषिकेश कुमार ने अदालत से कहा था कि उन्हें जवाब दाखिल करने के लिए और वक्त चाहिए, लेकिन जेटली ने वकील मानिक डोगरा ने इसका विरोध किया था।
इसके अलावा जस्टिस मनमोहन ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री को गरिमापूर्ण तरीके से और कानून के अनुसार बीजेपी के वरिष्ठ नेता जेटली से जिरह करनी चाहिए। अदालत ने कहा कि गरिमा बनाए रखनी होगी क्योंकि जिरह की आड़ में किसी व्यक्ति से अपमानजनक और अभद्र भाषा में बात नहीं होनी चाहिए। बहरहाल, न्यायालय ने केजरीवाल के खिलाफ कोई आदेश पारित नहीं किया।
अदालत ने केजरीवाल की उस दलील पर गौर किया कि उन्होंने वरिष्ठ अधिवक्ता राम जेठमलानी को जेटली के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के निर्देश नहीं दिए थे।
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