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Essar स्टील को गुजरात HC से झटका, रिजर्व बैंक के फैसले को दी थी चुनौती, जानिए क्या है मामला
Special Coverage News
17 July 2017 12:47 PM GMT
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एस्सार स्टील को गुजरात हाईकोर्ट से करारा झटका मिला है। हाई कोर्ट ने बैंकरप्सी के मामले में उसकी याचिका खारिज कर दी है।
अहमदाबाद: एस्सार स्टील को गुजरात हाईकोर्ट से करारा झटका मिला है। हाई कोर्ट ने बैंकरप्सी के मामले में उसकी याचिका खारिज कर दी है। एस्सार स्टील ने डूबे कर्ज के मामले में रिजर्व बैंक के फैसले को चुनौती दी थी। RBI ने एस्सार स्टील के मामले को कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी CLT में भेज दिया था। RBI ने बैंकरप्सी एंड इनसॉल्वेंसी कोड के तहत यह कार्रवाई की थी।
बता दे कि एस्सार स्टील ने आर.बी.आई. पर भेदभाव करने का आरोप लगाया था। गुजरात हाई कोर्ट के फैसले से आर.बी.आई. और एस्सार स्टील को लोन देने वाले बैंकों का पक्ष मजबूत हुआ है। एस्सार स्टील बैंकों का करीब 40,000 करोड़ रुपए का लोन नहीं चुका पाया है। बैंकों के फंसे हुए कर्ज की समस्या का समाधान करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने कार्रवाई तेज कर दी है।
आर.बी.आई. ने ऐसे 12 खातों की पहचान की है, जिनमें प्रत्येक पर 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज है। कर्ज की यह राशि बैंकों के कुल फंसा कर्ज (NPA) का करीब 25 फीसदी है। RBI ने बैंकों से इन खातेदारों के खिलाफ दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया शुरू करने को कहा है।
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