- होम
- राज्य+
- उत्तर प्रदेश
- अम्बेडकर नगर
- अमेठी
- अमरोहा
- औरैया
- बागपत
- बलरामपुर
- बस्ती
- चन्दौली
- गोंडा
- जालौन
- कन्नौज
- ललितपुर
- महराजगंज
- मऊ
- मिर्जापुर
- सन्त कबीर नगर
- शामली
- सिद्धार्थनगर
- सोनभद्र
- उन्नाव
- आगरा
- अलीगढ़
- आजमगढ़
- बांदा
- बहराइच
- बलिया
- बाराबंकी
- बरेली
- भदोही
- बिजनौर
- बदायूं
- बुलंदशहर
- चित्रकूट
- देवरिया
- एटा
- इटावा
- अयोध्या
- फर्रुखाबाद
- फतेहपुर
- फिरोजाबाद
- गाजियाबाद
- गाजीपुर
- गोरखपुर
- हमीरपुर
- हापुड़
- हरदोई
- हाथरस
- जौनपुर
- झांसी
- कानपुर
- कासगंज
- कौशाम्बी
- कुशीनगर
- लखीमपुर खीरी
- लखनऊ
- महोबा
- मैनपुरी
- मथुरा
- मेरठ
- मिर्जापुर
- मुरादाबाद
- मुज्जफरनगर
- नोएडा
- पीलीभीत
- प्रतापगढ़
- प्रयागराज
- रायबरेली
- रामपुर
- सहारनपुर
- संभल
- शाहजहांपुर
- श्रावस्ती
- सीतापुर
- सुल्तानपुर
- वाराणसी
- दिल्ली
- बिहार
- उत्तराखण्ड
- पंजाब
- राजस्थान
- हरियाणा
- मध्यप्रदेश
- झारखंड
- गुजरात
- जम्मू कश्मीर
- मणिपुर
- हिमाचल प्रदेश
- तमिलनाडु
- आंध्र प्रदेश
- तेलंगाना
- उडीसा
- अरुणाचल प्रदेश
- छत्तीसगढ़
- चेन्नई
- गोवा
- कर्नाटक
- महाराष्ट्र
- पश्चिम बंगाल
- उत्तर प्रदेश
- राष्ट्रीय+
- आर्थिक+
- मनोरंजन+
- खेलकूद
- स्वास्थ्य
- राजनीति
- नौकरी
- शिक्षा
Archived
IIT मद्रास में छात्र की पिटाई मामले में केरल सरकार बुला सकती है विधानसभा का विशेष सत्र
Kamlesh Kapar
31 May 2017 9:36 AM GMT
x
IIT Madras student beating case
मद्रास : बुधवार सुबह क्रांतिकारी छात्र और युवा मोर्चा (RSYF) के सदस्य और IIT मद्रास के छात्रों ने कैंपस में बीफ बैन के विरोध में प्रदर्शन किया। एक दिन पहले ही बीफ फैस्ट का आयोजन करने वाले छात्र की पिटाई की गई थी। छात्रों ने बीजेपी के खिलाफ नारे लगाए और केंद्र से बीफ बैन का फैसला वापस लेने की मांग की।
केंद्र सरकार ने एक निर्देश जारी कर खाने के लिए जानवरों को काटने पर बैन लगाया है। इस बीच केरल के मुख्यमंत्री विजयन ने ट्वीट कर अपने राज्य के छात्र की पिटाई की निंदा की है। उन्होंने कहा कि IIT मद्रास में आयोजित बीफ़ फ़ेस्ट में शामिल मलयाली पीएचडी छात्र सूरज पर हुए हमले की मैं निंदा करता हूं। मैं तमिलनाडु के CM से आग्रह करूंगा कि वे इस मामले में उचित कार्रवाई करें। वहीं केंद्र के अध्यादेश पर विचार के लिए केरल सरकार विशेष सत्र बुला सकती है। इस विषय को लेकर आज कैबिनेट की बैठक भी बुलाई गई है।
गौरतलब है कि मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने केन्द के उस अध्यादेश पर तकरीबन एक महीने के लिए रोक लगा दी, जिसमें जानवरों की खरीद-बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया था। कोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार से इस मसले पर जवाब मांगा है और इसके लिए चार हफ्ते की समय सीमा तय की है। नई अधिसूचना में मवेशियों को काटने के लिए खरीदे बेचने पर रोक लगाई गई है, हालांकि इस बीच ये खबरें भी आई कि केंद्र सरकार नए कानून की समीक्षा कर रही है और नहीं काटे जाने वाले मवेशियों में से भैंस को बाहर किया जा सकता है।
Next Story