- होम
- राज्य+
- उत्तर प्रदेश
- अम्बेडकर नगर
- अमेठी
- अमरोहा
- औरैया
- बागपत
- बलरामपुर
- बस्ती
- चन्दौली
- गोंडा
- जालौन
- कन्नौज
- ललितपुर
- महराजगंज
- मऊ
- मिर्जापुर
- सन्त कबीर नगर
- शामली
- सिद्धार्थनगर
- सोनभद्र
- उन्नाव
- आगरा
- अलीगढ़
- आजमगढ़
- बांदा
- बहराइच
- बलिया
- बाराबंकी
- बरेली
- भदोही
- बिजनौर
- बदायूं
- बुलंदशहर
- चित्रकूट
- देवरिया
- एटा
- इटावा
- अयोध्या
- फर्रुखाबाद
- फतेहपुर
- फिरोजाबाद
- गाजियाबाद
- गाजीपुर
- गोरखपुर
- हमीरपुर
- हापुड़
- हरदोई
- हाथरस
- जौनपुर
- झांसी
- कानपुर
- कासगंज
- कौशाम्बी
- कुशीनगर
- लखीमपुर खीरी
- लखनऊ
- महोबा
- मैनपुरी
- मथुरा
- मेरठ
- मिर्जापुर
- मुरादाबाद
- मुज्जफरनगर
- नोएडा
- पीलीभीत
- प्रतापगढ़
- प्रयागराज
- रायबरेली
- रामपुर
- सहारनपुर
- संभल
- शाहजहांपुर
- श्रावस्ती
- सीतापुर
- सुल्तानपुर
- वाराणसी
- दिल्ली
- बिहार
- उत्तराखण्ड
- पंजाब
- राजस्थान
- हरियाणा
- मध्यप्रदेश
- झारखंड
- गुजरात
- जम्मू कश्मीर
- मणिपुर
- हिमाचल प्रदेश
- तमिलनाडु
- आंध्र प्रदेश
- तेलंगाना
- उडीसा
- अरुणाचल प्रदेश
- छत्तीसगढ़
- चेन्नई
- गोवा
- कर्नाटक
- महाराष्ट्र
- पश्चिम बंगाल
- उत्तर प्रदेश
- राष्ट्रीय+
- आर्थिक+
- मनोरंजन+
- खेलकूद
- स्वास्थ्य
- राजनीति
- नौकरी
- शिक्षा
Archived
सुप्रीम कोर्ट से बीजेपी मंत्री नरोत्तम मिश्रा को झटका, हैरान रह गये सुनकर आदेश
Special Coverage News
12 July 2017 12:34 PM GMT
x
मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और बीजेपी विधायक नरोत्तम मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है.
मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और बीजेपी विधायक नरोत्तम मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के आदेश पर स्टे लगाने की अपील खारिज कर दी है. मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लेने की इजाजत मांगी थी.
दिल्ली HC को ट्रांसफर
सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि दिल्ली हाई कोर्ट में बेंच बनाकर गुरुवार से मामले की सुनवाई शुरू की जाए. कोर्ट ने कहा कि 17 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले सुनवाई पूरी कर मामले का निपटारा किया जाए. सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जरूरत पड़े तो शनिवार को भी सुनवाई की जाए.
दरअसल, पेड न्यूज के मामले में नरोत्तम मिश्रा को चुनाव आयोग ने दोषी माना था. आयोग ने नरोत्तम मिश्रा को 3 साल के लिए अयोग्य ठहराया था. चुनाव आयोग ने ये आदेश 23 जून को दिया था. जिसके बाद ये बात साफ हो गई थी कि नरोत्तम मिश्रा आगामी राष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग नहीं कर सकेंगे.
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में सुनवाई के लिए मामला दिल्ली हाई कोर्ट को भेज दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट राष्ट्रपति चुनाव से पहले केस की सुनवाई करे.
एमपी HC में मामला
नरोत्तम मिश्रा ने आयोग के आदेश को पहले मध्यप्रदेश हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. मगर एमपी हाई कोर्ट ने मिश्रा की याचिका पर सुनवाई दो सप्ताह के टाल दी थी. जिसके बाद नरोत्तम मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष याचिका दायर की. सुप्रीम कोर्ट ने एमपी हाई कोर्ट से मामले की सुनवाई जल्दी पूरी करने के निर्देश भी दिए हैं.
ये है आरोप
चुनाव आयोग ने पाया था कि नरोत्तम मिश्रा ने साल 2008 के विधानसभा चुनाव में पेड न्यूज पर खर्च की गई रकम को अपने चुनावी खर्च में नहीं दर्शाया था. कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती की 2009 में की गई शिकायत पर यह फैसला आया था. राजेंद्र भारती ने नरोत्तम मिश्रा पर 2008 के चुनावों के दौरान करप्ट प्रैक्टिस और पेड न्यूज का आरोप लगाया था.
Tags#madhya pradesh narottam mishra president election paid news bjp#विधायक#नरोत्तम मिश्र# Latest News
Special Coverage News
Next Story