Begin typing your search...

पेड न्यूज मामले में नरोत्तम मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत!, जानिए क्या

मध्यप्रदेश के जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्र को सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में स्टे दे दिया है, जिसमें चुनाव आयोग ने उन्हें पेड न्यूज के मामले में तीन साल के लिए अयोग्य घोषित किया था।

पेड न्यूज मामले में नरोत्तम मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत!, जानिए क्या
X
  • Whatsapp
  • Telegram
  • Linkedin
  • Print
  • koo
  • Whatsapp
  • Telegram
  • Linkedin
  • Print
  • koo
  • Whatsapp
  • Telegram
  • Linkedin
  • Print
  • koo
ग्वालियर: मध्यप्रदेश के जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्र को सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में स्टे दे दिया है, जिसमें चुनाव आयोग ने उन्हें पेड न्यूज के मामले में तीन साल के लिए अयोग्य घोषित किया था। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट को निर्देश दिया है कि वे इस मामले को 15 दिन के भीतर निपटाएं।
शुक्रवार सुबह हुई सुनवाई में नरोत्तम मिश्रा की ओर से वकील ने कहा था कि चुनाव आयोग ने एक कमेटी बनाकर अचानक यह फैसला दिया है। इसके बाद से नरोत्तम मिश्रा अपना मंत्री पद नहीं संभाल पा रहे हैं। इसके बाद वे राष्ट्रपति चुनाव में भी अपना वोट नहीं डाल पाए और एमपी की भाजपा सरकार ने भी उन्हें सरकारी कामकाज से दूर रखा।
गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने पेड न्यूज के एक मामले में नरोत्तम मिश्रा द्वारा जीते गए चुनाव को शून्य घोषित कर दिया था। इसके साथ ही मिश्रा के तीन साल तक चुनाव लड़ने पर बैन लगाया गया था। मामला 2008 के विधानसभा चुनाव का है। पूर्व विधायक राजेन्द्र भारती ने पेड न्यूज की शिकायत चुनाव आयोग को की थी।
Special Coverage News
Next Story