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तीस्ता सीतलवाड़ मामले में गुजरात सरकार से, सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब

तीस्ता सीतलवाड़ मामले में गुजरात सरकार से, सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब
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नई दिल्ली: सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ और उनके ट्रस्ट के फ्रीज बैंक खातों को खोलने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से जवाब मांगा है। साथ ही कोर्ट ने तीस्ता को गुजरात सरकार को याचिका की कॉपी सौंपने को भी कहा है। मामले की अगली सुनवाई 17 अगस्त को मुकर्रर की गई है।

तीस्ता की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल मे कहा कि गुजरात पुलिस ने तीस्ता के दो निजी खातों के अलावा सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस संगठन
का बैंक खाता भी फ्रीज कर दिया है, जबकि आरोप सबरंग ट्रस्ट पर लगे हैं। सबरंग का खाता भी फ्रीज है, वहीं गुजरात सरकार की ओर से कहा गया कि उन्हें याचिका की कॉपी नहीं मिली है।

जुटाए चंदे में हेराफेरी
वही सीतलवाड़ और उनके पति जावेद पर आरोप है कि 2002 के गुजरात दंगों के दौरान गुलबर्ग सोसायटी में हुई तबाही की याद में म्यूजियम बनाने के लिए जुटाए गए चंदे में हेराफेरी की गई। अहमदाबाद में इस बाबत केस दर्ज किया गया है।

सरकार ने FCRA लाइसेंस रद्द कर दिया था
केंद्र सरकार ने सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ के एनजीओ 'सबरंग ट्रस्ट' का जून में एफसीआरए लाइसेंस रद्द कर दिया था, जिससे अब उनका एनजीओ विदेशी चंदा हासिल नहीं कर सकेगा। सरकार ने दलील दी थी कि विदेशी चंदा नियमन कानून (एफसीआरए) के तहत एनजीओ की ओर से प्राप्त विदेशी चंदों का इस्तेमाल उन उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा रहा था, जिनके लिए उसे किया जाना चाहिए था।
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