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सीएम योगी को मिली बड़ी राहत, सुनकर समर्थक हुए बाग बाग़!

इलाहाबाद. उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को राहत देते हुए उन पर मुकदमा चलाने से मना कर दिया है. आपको बता दे कि. "साल 2007 के गोरखपुर दंगा मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा था कि क्या योगी आदित्यनाथ पर मुकदमा चलाया जाए.
इसके जवाब में यूपी सरकार ने मुकदमा चलाने से मना कर दिया है. यह 2007 का गोरखपुर में हुए दंगों को लेकर मामला था. इस मामले में पिछली दोनों सरकार के पास फाइल गई थी, जिसमें योगी आदित्यनाथ पर केस चलाने की इजाजत देने की बात कही गई थी.
इस मामले में याचिकाकर्ता का कहना है कि वह इस मामले में हाईकोर्ट में केस करेंगे और वहां बात नहीं बनेगी तो वह इसे आगे ले जाएंगे. उनका तर्क है कि इस मामले में योगी आदित्यनाथ के वॉइस सैंपल तक नहीं लिए गए थे. इस लिए बिना जांच के इस प्रकार छूट नहीं दी जा सकती.
इसके जवाब में यूपी सरकार ने मुकदमा चलाने से मना कर दिया है. यह 2007 का गोरखपुर में हुए दंगों को लेकर मामला था. इस मामले में पिछली दोनों सरकार के पास फाइल गई थी, जिसमें योगी आदित्यनाथ पर केस चलाने की इजाजत देने की बात कही गई थी.
इस मामले में याचिकाकर्ता का कहना है कि वह इस मामले में हाईकोर्ट में केस करेंगे और वहां बात नहीं बनेगी तो वह इसे आगे ले जाएंगे. उनका तर्क है कि इस मामले में योगी आदित्यनाथ के वॉइस सैंपल तक नहीं लिए गए थे. इस लिए बिना जांच के इस प्रकार छूट नहीं दी जा सकती.
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