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Archived
योगी सरकार बंद बूचड़खाने को 17 जुलाई तक जारी करें लाइसेंस: हाईकोर्ट
Ashwin Pratap Singh
12 May 2017 11:21 AM GMT
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उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा अवैध बूचड़खाने बंद कराने के फैसले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है. शुक्रवार को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में बूचड़खानों को बैन किए जाने के मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश देते हुए कहा कि 17 जुलाई तक सरकार लाइसेंस जारी करें.
अदालत ने कहा कि स्लाटर हाउस खोलने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है. ऐसे में प्रदेश के सभी कारोबारी जिला अधिकारी और जिला पंचायत में स्लाटर हाउस के लाइसेंस रिन्यू और जारी करने के लिए आवेदन करें. इस मामले में अगली सुनवाई 17 जुलाई को तय की गई हैं.
बता दें, कि याचिकाकर्ताओं का कहना था कि उनके लाइसेंस का समय पिछले 31 मार्च को पूरा हो गया था. उन्होंने लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन कर रखा है, लेकिन सरकार आवेदन पर नवीनीकरण नहीं कर रही है. ऐसे में मांग की गई कि सरकार लाइसेंसों के नवीनीकरण करें.
अदालत ने कहा कि स्लाटर हाउस खोलने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है. ऐसे में प्रदेश के सभी कारोबारी जिला अधिकारी और जिला पंचायत में स्लाटर हाउस के लाइसेंस रिन्यू और जारी करने के लिए आवेदन करें. इस मामले में अगली सुनवाई 17 जुलाई को तय की गई हैं.
बता दें, कि याचिकाकर्ताओं का कहना था कि उनके लाइसेंस का समय पिछले 31 मार्च को पूरा हो गया था. उन्होंने लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन कर रखा है, लेकिन सरकार आवेदन पर नवीनीकरण नहीं कर रही है. ऐसे में मांग की गई कि सरकार लाइसेंसों के नवीनीकरण करें.
Ashwin Pratap Singh
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