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29 साल पहले की 370 रुपये की चोरी, कोर्ट ने अब सुनाई सजा
बरेली में चोरी की एक ऐसा मामला सामने आया है। जिसमें 1988 में 3 शख्स ने ट्रेन में एक आदमी को नशा खिलाकर 370 रुपए की चोरी की थी, जिसके लिए कोर्ट को उन्हें सजा सुनाने में 29 साल लग गए।

बरेली: उत्तर प्रदेश के बरेली में चोरी की एक ऐसा मामला सामने आया है। जिसमें 1988 में 3 शख्स ने ट्रेन में एक आदमी को नशा खिलाकर 370 रुपए की चोरी की थी, जिसके लिए कोर्ट को उन्हें सजा सुनाने में 29 साल लग गए। कोर्ट ने अब जाकर उन्हें पांच साल की जेल की सजा सुनाई है। जिसमे एक की मौत 2004 में हो चुकी है।
वही कोर्ट ने 2 आरोपिओं को 10-10 हजार का जुर्माना भी लगाया है। 21 अक्टूबर 1988 को चंद्रपाल, कन्हैया लाल और सर्वेश ने चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर ट्रेन में एक यात्री को दिया। यात्री नौकरी के लिए शाहजहांपुर से पंजाब जा रहा था। नशीली चाय देकर इन तीनों ने हुसैन नाम के यात्री की जेब से 370 रुपये निकाल लिए।
इस मामले में जिला सरकारी वकील सुरेश बाबू ने बताया, 'तीनों आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धाराओं 379(चोरी), 328(जहरीला पदार्थ देकर किसी को परेशान करना) और 411(बेईमानी करना) के तहत मामला दर्ज किया गया था।' साल 2004 में यह बात सामने आई कि मामले के तीसरे आरोपी पाल की मौत हो गई है, जिसके बाद केस अडिश्नल डिस्ट्रिक्ट ऐंड सेशन्स जज की कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया गया था। पाल 16 वर्षों तक फरार था।
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