Begin typing your search...
वाराणसी में खुला किसान कन्ट्रोल रूम
सुबह 10.00 से शाम 6.00 बजे तक किसान अपनी शिकायतों को करा सकता है दर्ज

आशुतोष त्रिपाठी
वाराणसी।डीएम योगेश्वर राम मिश्र ने लघु एवं सीमान्त किसानों के उन्नयन एवं सतत विकास हेतु शासन की अतिमहत्वाकांक्षी फसल ऋण मोचन योजना कार्यक्रम के प्रगति की विकास भवन सभागार में समीक्षा की।
इस दौरान जिला कृषि अधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया।
उन्होने बताया कि 31 मार्च 2016 तक लिए गए प्रति भुगतान को समायोजित करने के उपरांत अवशेष ऋण की धनराशि रू0 1.00 लाख की सीमा तक ऋण मोचन किया जाना है।
डीएम ने योजना के संबंध में विस्तार से बताया कि उत्तर प्रदेश में निवास करने वाले किसान जिनकी कृषि भूमि उत्तर प्रदेश में स्थित हो एवं उनके द्वारा उत्तर प्रदेश स्थित बैंक शाखा से फसलीऋण लिया गया हो। किसान के स्वामित्व की विभिन्न भूमि का कुल क्षेत्रफल लघु किसान हेतु 02 हेक्टेयर व सीमांत किसानों हेतु 01 हेक्टेयर से अधिक नही होगा। ऐसा किसान जिसके फसलीऋण की रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देश के अनुसार प्राकृतिक आपदाओं के होने के कारण पुनसंरचना कर दी गयी हो, इस योजना के अंतर्गत आच्छादित होगा। सरकार द्वारा राजस्व अभिलेखों के आधार पर पट्टे पर दी गयी भूमि पर खेती करने के लिए किसान द्वारा लिया गया फसलीऋण। उन्होने बताया कि योजना से आच्छादित ऋण में स्वयं सहायता समूह और संयुक्त दायित्व समूह द्वारा प्राप्त किया गया फसलीऋण। किसानों को कम्पनियों या अन्य कारपोरेट संस्थाओं द्वारा प्रत्याभूत ऋण भले ही ऋण प्रदाता संस्थाओं द्वारा वितरित किया गया हो तथा अन्य संस्थायें जैसे-न्यास, साझीदारी, सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं/अर्बन कोआपरेटिव बैंकों द्वारा दिया गया ऋण। सदस्य किसानों को आगे उधार देने के लिए चीनी मिलों को दिया गया ऋण। किसी भी प्रयोजन के लिए दिया गया सावधि ऋण। मत्स्य या कृषि से संबंधित किसी प्रकार के क्रियाकलाप जिसके लिये ऋण या कैश क्रेडिट प्रदान किया गया है। किसी किसान द्वारा एक ही कृषि भूमि पर एक ही उद्देश्य के लिए एक से अधिक बैंकों से लिये गये ऋण योजनान्तर्गत मोचन हेतु पात्र नही होंगे। तथापि यदि किसान द्वारा एक से अधिक बैंकों से विभिन्न फसलों हेतु विभिन्न कृषि भूमियों को बंधक रखे जाने के सापेक्ष ऋण लिया गया है, तो ऋण मोचन अधिकतम् एक लाख रूपये सीमा तक आनुपातिक रूप में ही अनुमन्य होगा। ऐसे प्रकरण जहां किसान क्रेडिट कार्ड संबंधी खाते से आहरित धनराशि का दुरूपयोग किया गया हो या उसको कृषि उद्देश्य के लिये प्रयोग न किया गया हो लेकिन अन्य किसी आवधिक/आवर्ती जमा खाते में जमा किया गया हो।
उन्होने बताया कि फसल ऋण मोचन योजनान्तर्गत जनपद स्तर एक कन्ट्रोल रूम जिला कृषि अधिकारी कार्यालय, विकास भवन, चतुर्थ तल, कमरा नम्बर-402 में स्थापित किया गया है। नियंत्रण कक्ष का दूरभाष संख्या-7052909941 एवं 7266063354 है। नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नम्बर पर पूर्वान्ह 10.00 बजे से सायं काल 6.00 बजे तक किसान अपनी शिकायतों को दर्ज करा सकता है।
Next Story