राजस्थान

करीब 10 साल जेल में रहने के बाद पूर्व विधायक को मिली जमानत, बहन सहित 7 लोग अब भी जेल में

सुजीत गुप्ता
18 Aug 2021 6:08 AM GMT
करीब 10 साल जेल में रहने के बाद पूर्व विधायक को मिली जमानत, बहन सहित 7 लोग अब भी जेल में
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राजस्थान हाईकोर्ट ने बहुचर्चित भंवरी देवी अपहरण और हत्या प्रकरण में आरोपी लूणी के पूर्व विधायक मलखान सिंह विश्नोई को 17 अगस्त को जमानत दे दी है, जबकि आरोपी भंवरी देवी के पति अमरचंद, कैलाश जाखड़ व एक अन्य की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए अदालत ने 23 अगस्त का समय मुकर्रर किया है. अब अमरचंद सहित तीन आरोपियों के साथ ही आरोपी पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा की जमानत याचिका पर 23 अगस्त को सुनवाई होगी।

वह बीत 9 साल आठ महीने से जेल की सजा काट रहे थे। घटना के समय मलखान सिंह विश्नोई लूणी विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे। , मलखान सिंह वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री स्वर्गीय राम सिंह विश्नोई के बेटे हैं. वर्तमान में आरोपी लूनी के पूर्व विधायक मलखान सिंह विश्नोई का बेटा महेंद्र विश्नोई कांग्रेस से लूनी से विधायक है.

इससे पहले मामले में अन्य आरोपी और मलखान सिंह के भाई परसराम विश्नोई को सुप्रीम कोर्ट ने 27 जुलाई को जमानत दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मामला लंबित होने की वजह से किसी को अनिश्चितकाल के लिए जेल में नहीं रखा जा सकता।

क्या है मामला?

एक सितंबर 2011 को जोधपुर जिले के बिलाड़ा थाने में भंवरी देवी के पति अमरचंद ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी पत्नी एएनएम भंवरी देवी लापता है। साथ ही उसने पत्नी के अपहरण की आशंका जताते हुए राज्य सरकार में तत्कालीन मंत्री महिपाल मदेरणा सहित दो-तीन लोगों पर शक जाहिर किया। इसके बाद यह मामला सुर्खियों में आ गया। मामले की जांच कुछ आगे बढ़ती, इस बीच राज्य सरकार ने विरोध को ध्यान में रखकर जांच CBI को सौंप दी।

CBI ने तीन दिसम्बर 2011 को महिपाल मदेरणा से पूछताछ की और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बाद में इस मामले में कांग्रेस विधायक मलखान सिंह विश्नोई का भी नाम आया। उन्हें भी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा इस मामले में 15 अन्य गिरफ्तारियां भी हुईं। इसके बाद से महिपाल व मलखान अभी तक जेल में ही थे। CBI का दावा है कि भंवरी देवी का अपहरण कर उसकी हत्या की गई। बाद में शव जला कर उसकी राख को राजीव गांधी लिफ्ट नहर में बहा दिया गया। यह मामला अब कोर्ट में विचाराधीन है।

भंवरी प्रकरण में कुल 17 लोग पकड़े गए थे। इनमें से 2 को पहले जमानत मिल चुकी है। 6 को कुछ दिन पहले जमानत मिली। वहीं महिपाल मदेरणा अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर हैं। अब मलखान सिंह को जमानत मिलने के बाद 7 आरोपी जेल में हैं। इनमें मलखान सिंह विश्नोई की बहन इन्द्रा विश्नोई व विशनाराम प्रमुख हैं।

मलखान व इन्द्रा पर भंवरी के अपहरण व हत्या करने की साजिश रचने का आरोप है। वहीं विशनाराम पर भंवरी का अपहरण करने के बाद उसकी हत्या कर शव को जला कर उसकी अस्थियों को राजीव गांधी लिफ्ट नहर में बहा देने का आरोप है। शेष 5 आरोपियों पर इन तीनों का सहयोग करने का आरोप है।



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