Archived

लव जिहाद: कोर्ट ने मोहब्बत पर लगाई मुहर, पति के पास ही लौटी महिला

Ekta singh
8 Nov 2017 10:25 AM IST
लव जिहाद: कोर्ट ने मोहब्बत पर लगाई मुहर, पति के पास ही लौटी महिला
x
जब उसके भाई ने जबर्दस्ती धर्म परिवर्तन कराए जाने संबंधी याचिका दायर की थी.

जोधपुर: जोधपुर के बहुचर्चित 'लव जिहाद' मामले में मंगलवार को राजस्थान हाईकोर्ट ने लड़की को पति के साथ जाने की सहमति जताने के बाद ससुराल भेज दिया. युवती के परिवार का आरोप था कि आरोपियों ने जबरन युवती का धर्म परिवर्तन कराया है.

राजस्थान के जोधपुर की रहने वाली एक 22 वर्षीय हिंदू युवती ने इस्लाम कबूल करते हुए एक मुस्लिम युवक से शादी कर ली थी, जिस पर उसके परिजनों ने लव जिहाद का शिकार बन जाने का आरोप लगाया था. राजस्थान कोर्ट के द्वारा मंगलवार को यह कहे जाने पर कि वह अब कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र है, महिला मंगलवार को अपने पति के लौट आई.

महिला के पति फैज मोदी के वकील महेश बोरा ने बताया, 'आरिफा ने कोर्ट से कहा कि वह नारी निकेतन में नहीं जाना चाहती है. इसके बाद कोर्ट ने उसे अपनी इच्छा के मुताबिक कहीं पर भी जाने के लिए स्वतंत्र कर दिया. कोर्ट ने पुलिस को महिला का सहयोग करने का निर्देश भी दिया.'

कोर्ट ने पायल सिंघवी से आरिफा बनी महिला को पिछले सप्ताह नारी निकेतन भेज दिया था, जब उसके भाई ने जबर्दस्ती धर्म परिवर्तन कराए जाने संबंधी याचिका दायर की थी. इस बारे में कोर्ट ने राजस्थान सरकार से जवाब मांगा है कि वह बताए कि धर्म परिवर्तन का नियम-कानून क्या है.

जोधपुर में एक हिंदू लड़की घर से भागकर मुसलमान बन गई. इसके बाद परिवार हाईकोर्ट पहुंचा तो खुलासा हुआ कि दस रुपये के स्टांप पेपर पर हस्ताक्षर कराकर पायल सिंघवी नाम की हिंदू लड़की आरिफा बन गई. परिवार का आरोप है कि बहला फुसलाकर पायल का धर्म परिवर्तन कराया गया है.

इस मामले में पायल सिंघवी उर्फ आरिफा को राजस्थान हाईकोर्ट ने उसके पति के घर भेज दिया है. इसके बाद कोर्ट परिसर में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा मचाया.

पायल के पति मजीद के वकील महेश बोहरा के साथ दुर्व्यवहार किया. जिसके खिलाफ जोधपुर में वकील हड़ताल पर भी चले गए. जिसकी वजह से आसाराम और सलमान खान के मामले में सुनवाई भी बुधवार तक के लिए टालनी पड़ी.

Next Story