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चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव के ‘एग्जिट पोल’ पर लगाई रोक

नई दिल्ली : चुनाव आयोग ने ने 12 अक्टूबर से बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में किसी भी तरह के एग्जिट पोल के प्रकाशन और प्रसारण पर रोक लगा दी है। यह रोक पांचवें और अंतिम चरण का मतदान संपन्न होने तक (पांच नवम्बर तक) जारी रहेगी। आयोग ने कहा कि 12 अक्टूबर को सुबह सात बजे से, जब पहले चरण के लिए मतदान शुरू होगा, पांच नवम्बर को शाम साढे पांच बजे तक, जब पांचवे चरण के लिए मतदान समाप्त होगा, एक्जिट पोल पर प्रतिबंध रहेगा।
जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए चुनाव आयोग की अधिसूचना में कहा गया है कि कि इस अवधि के दौरान अखबार या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए एग्जिट पोल के नतीजों का प्रकाशन, प्रचार और प्रसार नहीं किया जा सकेगा। आयोग ने संबंधित चुनाव क्षेत्रों में मतदान से 48 घंटे पहले तक किसी भी प्रकार के चुनाव पूर्व सर्वेक्षण के नतीजों के प्रकाशन और प्रसारण पर भी रोक लगाई है।
243 सदस्यीय बिहार विधानसभा के चुनाव के लिए 12 अक्टूबर से पांच नवम्बर के बीच पांच चरणों में चुनाव होने वाला है।
गौरतलब है कि इस बार के बिहार चुनाव में सीधा मुकाबला कांग्रेस, आरजेडी और जदयू के महागठबंधन का भाजपा नीत एनडीए से है। चुनाव के नतीजे 8 नवंबर को घोषित कर दिए जाएंगे।
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