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यात्री को ट्रेन में चूहे ने काटा, मिलेगा 13000 रुपए का मुआवजा

Special News Coverage
17 Feb 2016 8:13 AM GMT
यात्री को ट्रेन में चूहे ने काटा, मिलेगा 13000 रुपए का मुआवजा

केरल: केरल के कोट्टायम जिले में उपभोक्ता अदालत ने रेलवे को उस यात्री को 13 हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया, जिसे साल 2012 में दूरंतो एक्सप्रेस के एक एसी कोच में मुंबई से एर्नाकुलम जाते वक्त एक चूहे ने काट लिया था।

साल 2012 में एक यात्री को दुरंतो एक्सप्रेस में चूहे के काटने पर रेलवे द्वारा मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं देने के एक केस में कंज्यूमर कोर्ट ने आदेश सुनाया है। उपभोक्ता विवाद निपटारा मंच ने रेलवे अधिकारियों की यह दलील खारिज कर दी कि बुश ने उन्हें घटना की जानकारी नहीं दी और चोट ट्रेन में नहीं लगी। सी जे बुश का आरोप था कि मुंबई से एर्नाकुलम के सफर के दौरान दुरंतों एक्सप्रेस के एसी कोच में उन्हें चूहे ने काट लिया था, जब वह सो रहा था। इस घटना की सूचना रेलवे प्रशासन को देने के बावजूद उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया।

सुनवाई के दौरान कोर्ट में रेलवे ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि बुश ने इस घटना की जानकारी रेलवे प्रशासन को नहीं दी थी लेकिन कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा, “पेश किये गये दस्तावेजों से यह साबित होता है कि पीड़ित पक्ष द्वारा चूहे के काटने से हुए जख्म की शिकायत सहीं थी और रेलवे यात्री को अच्छा ट्रीटमेंट देने में नाकाम साबित हुआ है। पीड़ित पक्ष ने पूरे सफर के दौरान जो शारीरिक और मानसिक दर्द सहा है उसके लिए कोर्ट रेलवे को 10 हजार रुपए क्षतिपूर्ति देने का आदेश सुनाता हैं साथ ही प्राइवेट में इलाज के दौरान खर्च हुए 3 हजार रुपए भी रेलवे वहन करेगा।”
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