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दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, अब नंबर प्लेट के आधार पर चलेंगी गाड़ियां

नई दिल्ली : देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते पॉल्यूशन को कंट्रोल करने को लेकर केजरीवाल कैबिनेट ने बड़ा फैसला किया है। दिल्ली सरकार के फैसले के मुताबिक अब दिल्ली में EVEN (सम) और ODD (विषम) नंबर की कार अल्टरनेट डे के हिसाब से चलेंगी। मतलब, एक तरह की संख्या की गाड़ियां एक दिन तो दूसरी तरह की संख्या वाली गाड़ियां दूसरे दिन। दिल्ली सरकार का यह फैसला 1 जनवरी, 2016 से लागू होगा।
कुछ ऐसे समझें :
दिल्ली सरकार के फैसले के मुताबिक 0, 2, 4, 6 ,8 (ईवन नंबर्स) से खत्म होने वाले नंबरों वाली गाड़ियां पहले दिन और 1, 3, 5, 7, 9 (ऑड नंबर्स) से खत्म होने वाले नंबर वाली गाड़ियां दूसरे दिन चलेंगी। हालांकि यह नियम पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एंबुलेंस और सरकारी गाड़ियों पर लागू नहीं किया जाएगा।
आम बोलचाल में कहें तो फैसला लागू होने पर आप अगर सोमवार को गाड़ी लेकर निकलेंगे तो मंगलवार को गाड़ी लेकर नहीं निकल पाएंगे। इस तरह महीने में 15 दिन ही आप सड़क पर अपनी कार लेकर निकल सकेंगे।
दिल्ली के मुख्य सचिव के.के.शर्मा ने शुक्रवार को बताया कि परिवहन और पर्यावरण विभाग इसका खाका तैयार कर रहा है। शर्मा ने कहा कि यह नियम पहले दिल्ली की नंबर प्लेटों पर लागू करेंगे और फिर एनसीआर में लागू करने के बारे में सोचेंगे। फाइन के बारे में उन्होंने कहा कि कानून के मुताबिक जो उचित होगा, वह लागू किया जाएगा।
इस फैसले पर सरकार का कहना है कि इस तरीके से दिल्ली में गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को आधा किया जा सकता है। हालांकि, इस फैसले पर सवाल भी उठ रहे हैं और लोगों का कहना है कि इसे लागू कर पाना बेहद मुश्किल है।
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