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सावधान! दिल्ली में ट्रैफिक नियम तोड़ा तो जब्त होगा ड्राइविंग लाइसेंस

Special News Coverage
21 Nov 2015 5:43 PM IST
traffic police


नई दिल्ली : रहे सावधान नहीं तो दिल्ली में यातायात के नियम तोड़ने वाले चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस ट्रैफिक पुलिस मौके पर ही जब्त कर लेगी। यह कम से कम तीन माह के लिए निलंबित रहेगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस अगले हफ्ते से इस नियम को लागू करने जा रही है।

क्या है दिल्ली ट्रैफिक नियम
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस नियम तोड़ने वालों पर पूरी सख्ती बरतने के मूड में है। रेड लाइट जंप, वाहन चलाते वक्त मोबाइल पर बात करना, ओवरस्पीड व मालवाहक गाड़ियों में यात्री बैठाने पर ट्रैफिक पुलिस मौके पर ही लाइसेंस जब्त करेगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वे उसी वक्त चालान भरते हैं या नहीं। डीएल हर सूरत में जब्त होगा।

जस्टिस राधाकृष्णनन की अध्यक्षता में गठित सड़क सुरक्षा कमेटी ने दो माह में यह नियम लागू करने का निर्देश दिया था। राजधानी में इसे लागू करने के लिए कोई तंत्र सामने नहीं आ रहा था। इस बात पर भी विचार हुआ कि चालान होते वक्त परिवहन विभाग डीएल जमा कराए। मगर यह योजना सिरे नहीं चढ़ सकी।

इसकी वजह रही कि वाहन चालक सामान्य पत्र व्यवहार के जरिए डीएल जमा कराने परिवहन विभाग के पास नहीं जाएंगे। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के स्पेशल सीपी डॉ. मुक्तेश चंद्र ने गत सप्ताह सड़क सुरक्षा कमेटी के समक्ष एक योजना पेश की थी। इसमें उन्होंने मौके पर ही डीएल जब्त करने और बाद में लाइसेंस तथा चालान की प्रति परिवहन विभाग के पास भेजने का सुझाव दिया था।

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