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सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तबादले का स्थान तय नहीं कर सकता कर्मचारी, नियोक्ता को है इसका अधिकार

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तबादले का स्थान तय नहीं कर सकता कर्मचारी, नियोक्ता को है इसका अधिकार

N K Singhसुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई कर्मचारी किसी स्थान विशेष पर तबादला करने के लिए जोर नहीं दे सकता है। नियोक्ता को अपनी जरूरतों के हिसाब से कर्मचारियों का तबादला करने का अधिकार है। शीर्ष अदालत...

23 Oct 2021 8:14 AM GMT