- होम
- राज्य+
- उत्तर प्रदेश
- अम्बेडकर नगर
- अमेठी
- अमरोहा
- औरैया
- बागपत
- बलरामपुर
- बस्ती
- चन्दौली
- गोंडा
- जालौन
- कन्नौज
- ललितपुर
- महराजगंज
- मऊ
- मिर्जापुर
- सन्त कबीर नगर
- शामली
- सिद्धार्थनगर
- सोनभद्र
- उन्नाव
- आगरा
- अलीगढ़
- आजमगढ़
- बांदा
- बहराइच
- बलिया
- बाराबंकी
- बरेली
- भदोही
- बिजनौर
- बदायूं
- बुलंदशहर
- चित्रकूट
- देवरिया
- एटा
- इटावा
- अयोध्या
- फर्रुखाबाद
- फतेहपुर
- फिरोजाबाद
- गाजियाबाद
- गाजीपुर
- गोरखपुर
- हमीरपुर
- हापुड़
- हरदोई
- हाथरस
- जौनपुर
- झांसी
- कानपुर
- कासगंज
- कौशाम्बी
- कुशीनगर
- लखीमपुर खीरी
- लखनऊ
- महोबा
- मैनपुरी
- मथुरा
- मेरठ
- मिर्जापुर
- मुरादाबाद
- मुज्जफरनगर
- नोएडा
- पीलीभीत
- प्रतापगढ़
- प्रयागराज
- रायबरेली
- रामपुर
- सहारनपुर
- संभल
- शाहजहांपुर
- श्रावस्ती
- सीतापुर
- सुल्तानपुर
- वाराणसी
- दिल्ली
- बिहार
- उत्तराखण्ड
- पंजाब
- राजस्थान
- हरियाणा
- मध्यप्रदेश
- झारखंड
- गुजरात
- जम्मू कश्मीर
- मणिपुर
- हिमाचल प्रदेश
- तमिलनाडु
- आंध्र प्रदेश
- तेलंगाना
- उडीसा
- अरुणाचल प्रदेश
- छत्तीसगढ़
- चेन्नई
- गोवा
- कर्नाटक
- महाराष्ट्र
- पश्चिम बंगाल
- उत्तर प्रदेश
- राष्ट्रीय+
- आर्थिक+
- मनोरंजन+
- खेलकूद
- स्वास्थ्य
- राजनीति
- नौकरी
- शिक्षा
महिला को फोन पर दिया तीन तलाक, 1 महीना भी नही हुए थे शादी के
हैदराबाद: हैदराबाद में शादी के एक महीने बाद ही फोन से तीन तलाक देने का एक मामला सामने आया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही तीन तलाक को गैरकानूनी साबित कर चुका है। अथिया मेगम नाम का महिला का आरोप है कि उसकी पति शेख सरदार मजहर ने पिछली 13 नवंबर को फोन के माध्यम से उसे तीन तलाक दिए हैं। अथिया और उसके पति की सिर्फ एक महीने पहले ही शादी हुई थी।
पुलिस ने इस केस में शिकायत दर्ज कर ली है। कोर्ट द्वारा तीन तलाक को गैरकानूनी साबित करने के बाद भी लगातार देशभर में तीन तलाक के केस सामने आ रहे हैं। इससे पहले अलीगढ़ में भी एक ऐसा केस देखने में आया था। जहां एएमयू के प्रोफेसर की पत्नी ने आरोप लगाया था उसके पति ने उसे शादी के कई साल बाद तीन तलाक दिया है। हालांकि पति ने इस आरोप को गलत बताया था। अथिया और उसके पति के तलाक की खबर के विस्तृत जानकारी जुटाई जा रही है।
Hyderabad: Woman named, Athiya Begum, says her husband Sheikh Sardar Mazhar gave her Triple Talaq via phone on 13 Nov, within one month of their wedding. Police complaint registered. pic.twitter.com/Lv5HtJnzR4
— ANI (@ANI) November 20, 2017
क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला
ट्रिपल तलाक (तीन तलाक) को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2017 में दिए अपने ऐतिहासिक फैसले में कहा था कि ट्रिपल तलाक़ अमान्य, गैर-क़ानूनी और असंवैधानिक है। कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को कुरान के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ बताया था। कोर्ट ने कहा था कि जो परंपरा कुरान के सिद्धांतों के खिलाफ हो वह मंजूर नहीं हो सकती है। कोर्ट ने ट्रिपल तलाक पूरी तरह एकतरफा बताया और कहा कि इसे खत्म कर दिया जाए।
ट्रिपल तलाक की स्थिति में पीड़ित महिला क्या करे ?
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्रिपल तलाक़ अवैध है। ट्रिपल तलाक़ पर पीड़ित महिला पुलिस में शिकायत कर सकती है। जिसके बाद ट्रिपल तलाक़ देने वाले के खिलाफ केस दर्ज किया जा सकता है। पीड़ित महिला ट्रिपल तलाक़ देने वाले से गुजारा भत्ता की मांग भी सकती है। इसके अलावा राष्ट्रीय महिला आयोग में ट्रिपल तलाक़ की शिकायत की जा सकती है। जिसके बाद पीड़ित महिला को महिला आयोग से कानूनी मदद मिलती है।