राष्ट्रीय

डोरंडा कोषागार मामले में लालू यादव दोषी करार, सीबीआई कोर्ट का फैसला

Special Coverage Desk Editor
15 Feb 2022 7:40 AM GMT
डोरंडा कोषागार मामले में लालू यादव दोषी करार, सीबीआई कोर्ट का फैसला
x
सीबीआई कोर्ट ने डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू यादव को पाया दोषी, 139 करोड़ की अवैध निकासी से जुड़ा है मामला

रांची। डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दिया गया है। सीबीआई कोर्ट ने आज मामले की सुनवाई के बाद लालू यादव को दोषी पाया है। इस मामले में कुल 170 लोग आरोपी बनाए गए थे। जिनमें 55 लोगों की मौत हो चुकी है। लालू यादव इस मामले में मुख्य आरोपी हैं।

हालांकि अभी इस मामले में लालू यादव की सजा का एलान होना बाकी है। अगर इस मामले में लालू यादव को तीन वर्ष से कम की जेल होती है, तो उन्हें जमानत मिल जाएगी।कोषागार से 139.55 करोड़ की अवैध निकासी के मामले में लालू यादव सहित कुल 75 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। जबकि कुल 24 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। इस मामले में सात आरोपी सरकारी गवाह बन गए थे। जबकि दो आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया था। वहीं मामले के 6 आरोपी अब तक फरार बताए जाते हैं।


चारा घोटाले से जुड़ा डोरंडा कोषागार मामला इकलौता ऐसा मामला बचा था, जिसका फैसला आना बाकी था। इससे पहले चार अन्य मामलों में लालू यादव दोषी पाए गए थे। हालांकि इन मामलों में मिली सजा की अवधि का आधा हिस्सा लालू यादव काट चुके हैं।

इन चार मामलों में चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के दो मामले लालू यादव पर दर्ज थे। जबकि देवघर और दुमका कोषागार से अवैध निकासी का एक एक मामला आरजेडी सुप्रीमो के ऊपर दर्ज था।

Special Coverage Desk Editor

Special Coverage Desk Editor

    Next Story