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दिल्ली में फिर से वीकेंड कर्फ्यू, जानें किसे मिलेगा ई-पास और कौन-कौन आईडी दिखाकर आ-जा सकेंगे?
कोरोना के बढ़ते संक्रमण (Coronavirus Cases) के बीच दिल्ली में नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) और वीकेंड कर्फ्यू (Weekend Curfew in Delhi) लगाया गया है. वीकेंड कर्फ्यू का यह दूसरा सप्ताह है. शुक्रवार की रात से ही एक बार फिर यह लागू है और सोमवार की सुबह तक लागू रहेगा. वीकेंड कर्फ्यू में कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं. बिना जरूरी काम के लोगों को घर से निकलने पर रोक है. हालांकि आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को छूट भी दी गई हैं.
वीकेंड कर्फ्यू के दौरान आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से जुड़े लोगों को कर्फ्यू के दौरान आने-जाने के लिए ई-पास जारी किए जा रहे हैं. इसके लिए दिल्ली सरकार की वेबसाइट www.delhi.gov.in पर आवेदन किया जा सकता है. यहां ई-पास के ऑप्शन पर क्लिक कर एक नया विंडो खुलेगा, जहां अपनी डिटेल्स डालकर आप ई-पास बनवा सकते हैं. और फिर इसे डाउनलोड कर प्रिंट करा के अपने पास रख सकते हैं.
वहीं संबंधित जिलों के डीएम अपने एरिया में इस तरह की गतिविधियों से जुड़े लोगों के लिए ई-पास जारी कर रहे हैं. जिन लोगों को अस्पताल, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे या कहीं कोई परीक्षा देने जाना है, वे अपनी आईडी कार्ड दिखाकर आ-जा सकते हैं. ऐसे लोगों के अलावा जिन्हें आवश्यकता होगी, उनके लिए डीएम ऑफिस द्वारा अलग से भी ई-पास जारी किए जा सकते हैं. दिल्ली आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से छूट के लिए श्रेणियों बांटी गई हैं.
आईडी कार्ड दिखाकर जा सकेंगे ये लोग
- अस्पताल जा रही गर्भवती महिलाएं, मरीज और उनके परिजन
- डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ, इलेक्ट्रिक और प्रिंट मीडिया के पत्रकार/कर्मी
- रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, एयरपोर्ट आने-जाने वाले लोग
इन अधिकारियों को भी मिली है छूट
- आवश्यक और आपात सेवाओं से जुड़े अधिकारी और कर्मी
- केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी और कर्मी
- सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट समेत अन्य कोर्ट के जज, ज्यूडिशियल अधिकारी और स्टाफ मेंबर्स, एडवोकेट
- बिजली, पानी, सफाई, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अधिकारी और कर्मी
- आपदा प्रबंधन, हेल्पलाइन और ऐसी सेवाओं से जुड़े अधिकारी और कर्मी
इनके लिए बनवा पाएंगे ई-पास
- अस्पताल, क्लीनिक, वैक्सीनेशन सेंटर, मेडिकल इंश्योरेंस ऑफिसर, फार्मा कंपनियां, अन्य मेडिकल और हेल्थ सर्विसेज से जुड़े लोग
- फूड, ग्रॉसरीज, फल और सब्जियां, डेयरी, मीट-फिश, बिजली, एजुकेशनल बुक्स, दवाइयों और मेडिकल उपकरणों के सप्लायर।
- वेटेनरी सर्विसेज, एनिमल केयर शेल्टर और पेट फूड शॉप.
- न्यूजपेपर हॉकर और इससे जुड़े लोग.
- रिजर्व बैंक, अन्य बैंक और इंश्योरेंस ऑफिस, एटीएम, सेबी और स्टॉक रिलेटेड ऑफिस.
- टेलीकम्यूनिकेशन, आईटी इनेबल सर्विसेज, इंटरनेट सर्विसेज, ब्रॉडकास्ट और केबल सर्विस वगैरह
- पेट्रोल पंप, एलपीजी, सीएनजी के रीटेल और स्टोरेज आउटलेट से जुड़े लोग.
- वॉटर सप्लाई, पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रब्यूशन यूनिट्स
- कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउसिंग सर्विसेज से जुड़े लोग.
- कार्गो सर्विसेज, एविएशन और उससे संबंधित अन्य सेवाओं से जुड़े लोग.
- सरकारी और प्राइवेट सिक्योरिटी सेवाओं से जुड़े लोग.
- कृषि कार्यों इलेक्ट्रिशन, प्लंबर, वॉटर प्यूरिफायर वगैरह की रिपेयरिंग और सेवाओं से जुड़े लोग
- पोस्टल सर्विसेज, डाटा सेंटर, क्लाउड सर्विसेज, आईटी सर्विसेज से जुड़े लोग.
- वैक्सीन, लाइफसेविंग दवाओं और फार्मा के मूवमेंट और वितरण से जुड़े लाइसेंसधारी ऑपरेटर्स.
- डीडीएमए द्वारा घोषित अन्य किसी आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोग.
और किन सेक्टर्स को दी गई है छूट?
- बैंक, इंश्योरेंस/मेडिक्लेम कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनैंशल कारपोरेशंस,
- आवश्यक सेवाओं से जुड़ी कंपनियों के ऑफिस
- फार्मा कंपनियों के प्रॉडक्शन और डिस्ट्रिब्यूशन से जुड़े ऑफिस
- आरबीआई द्वारा रेगुलेट की जाने वाली संस्थाओं के ऑफिस
- सभी माइक्रो फाइनैंस इंस्टीट्यूशंस, कुरियर सर्विस वगैरह.