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चुनाव आयोग ने रैलियों पर रोक 31 जनवरी तक बढ़ाई, जानिए क्या है नया नियम, कहां मिली है ढिल

सुजीत गुप्ता
22 Jan 2022 2:03 PM GMT
चुनाव आयोग ने रैलियों पर रोक 31 जनवरी तक बढ़ाई, जानिए क्या है नया नियम, कहां मिली है ढिल
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कोविड​​-19 मामलों में वृद्धि के बीच, चुनाव आयोग ने बड़ी राजनीतिक रैलियां करने पर पहले से लागू प्रतिबंध को 31 जनवरी तक आगे बढ़ा दिया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आयोग ने चुनावी रैलियों, जुलूस और रोड शो पर पाबंदियां एक हफ्ते बढ़ाने का फैसला किया है। संक्रमण और टीकाकरण की स्थिति की समीक्षा के लिए शनिवार को हुई बैठक में इस पर सहमति बनी।

मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने शनिवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडव‍िया, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर के चीफ सेक्रेटरी और हेल्थ सेक्रेटरी के साथ वर्चुअल मीटिंग की। इसमें सभी पांचों राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी शामिल हुए। पहले चरण के लिए राजनीतिक दलों या चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की फिजिकल बैठकों के लिए 28 जनवरी, 2022 से और दूसरे चरण के लिए 1 फरवरी, 2022 से छूट दी गई है। इस दौरान मतदाताओं के साथ ही पोलिंग से जुड़े कर्मचारियों और फ्रंटलाइन वर्कर को कोरोना वैक्सीन की पहली, दूसरी और बूस्टर डोज लगाए जाने की स्थिति का भी आकलन किया गया।

क्‍या हैं चुनाव आयोग के नए निर्देश

पांचों चुनावी राज्यों में 31 जनवरी 2022 तक किसी भी तरह के रोड शो, पद यात्रा, साइकिल/बाइक/वाहन रैली और जुलूस को इजाजत नहीं होगी।

पहले चरण यानी 10 फरवरी को वोटिंग वाले क्षेत्रों में उम्मीदवारों को 28 जनवरी से खुली जगह में अधिकतम 500 लोगों की भीड़ वाली रैली करने की इजाजत होगी। अगर मैदान की क्षमता एक हजार से कम लोगों की हो तो सिर्फ उसकी आधी क्षमता में ही लोगों को इजाजत होगी। पहले चरण में किन उम्मीदवारों का पर्चा निरस्त होगा, किनका स्वीकार ये 27 जनवरी को तय होना है।

फेज-2 में वोटिंग वाले क्षेत्रों के उम्मीदवारों को 1 फरवरी से खुली जगह में अधिकतम 500 लोगों की भीड़ वाली रैली करने की इजाजत होगी। अगर मैदान की क्षमता एक हजार से कम लोगों की हो तो सिर्फ उसकी आधी क्षमता में ही लोगों को इजाजत। फेज 2 में किन उम्मीदवारों का पर्चा निरस्त होगा, किनका स्वीकार ये 31 जनवरी को तय होना है।

चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को इंडोर मीटिंग के लिए 300 लोग अधिकतम या हॉल की 50 प्रतिशत कैपिसिटी तक की छूट दी है। हालांकि इसमें भी राज्य आपदा प्रबंधन के नियमों का ध्यान रखना होगा। आयोग ने कहा है कि राजनीतिक दल कोविड गाइडलाइन और आदर्श आचार संहिता को चुनाव के दौरान पूरी तरह पालन करें।

चुनाव आयोग ने कहा कि डोर टू डोर कैंपेन के लिए 5 व्यक्तियों की सीमा बढ़ाकर 10 व्यक्ति की गई। आयोग ने कहा कि COVID प्रतिबंधों के साथ निर्दिष्ट खुले स्थानों पर प्रचार के लिए वीडियो वैन की अनुमति दी गई है।

बता दें कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव 10 फरवरी से 7 मार्च के बीच होंगे। चुनाव के नतीजे 10 मार्च को घोषित किए जाएंगे।

मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा की मौजूदगी में एक बार फिर पांचों राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर डिटेल रिव्यू मीटिंग की गई।

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