Top Stories

यूपी के गांवो में भी देनी होगी 24 घंटे बिजली, नहीं तो... बिजली विभाग को योगी सरकार की चेतावनी

Electricity department will have to provide 24 hours electricity in villages. Yogi governments order issued.
x

यूपी के गांवो में भी मिलेगी  24 घंटे बिजली।

उत्तर प्रदेश के गांवों में हो रही बिजली की कटौती को लेकर योगी सरकार सख्त हो गयी है। अब बिजली कंपनियों को गांवो में भी 24 घंटे बिजली देना होगा।

UP News: यूपी के गांवों में बिजली की कटौती से कम लोगों की परेशानी नहीं थी कि बिजली शहरी दर पर बिल वसूलने लगे। यूपी की मंहगी बिजली से हर बहुत परेशान है, परेशान और भी तब बढ़ जाती है जब मंहगे रेट के बाद भी बिजली की कटौती होती है। कुछ घंटे बिजली सप्लाई बढ़ाकर ग्रामीण विद्युत उपभोक्ताओं से शहरी दर पर बिजली बिल वसूलने और इसे जायज ठहराने की बिजली कंपनियों की कोशिशें कानूनी पेंच में उलझकर रह गई हैं। इलेक्ट्रिसिटी राइट आफ कंज्यूमर रूल 2020 की धारा 10 ऐसे किसी भी प्रयास की अनुमति नहीं देती है।

कंज्यूमर रूल में साफ किया गया कि ग्रामीण व शहरी सभी विद्युत उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली की सप्लाई अनिवार्य रूप से देनी होगी। और ऐसा न होने की स्थिति में बिजली कंपनियों को मुआवजा देना होगा। उत्तर प्रदेश राज्य उपभोक्ता परिषद ने केंद्र सरकार के इस नियम का हवाला देते हुए ग्रामीण विद्युत उपभोक्ताओं से शहरी दर पर वसूल की गई धनराशि को वापस करने के लिए बिजली कंपनियों पर दबाव बनाया है।

24 घंटे देनी होगी बिजली

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि पावर कॉरपोरेशन ने ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ घंटे ज्यादा बिजली देकर शहरी दर लागू कर दी और अब उसे सही साबित करने के लिए ग्रामीण फीडर को शहरी फीडर घोषित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा 31 दिसंबर 2020 से देश में इलेक्ट्रिसिटी राइट आफ कंज्यूमर रूल 2020 लागू कर दिया गया है। जिसकी धारा 10 में प्रविधान किया गया है कि विद्युत उपभोक्ताओं को 24 घंटे विद्युत आपूर्ति देना अनिवार्य है और ऐसा न होने पर उपभोक्ताओं को मुआवजा देना होगा।

24 घंटे विद्युत सप्लाई गांव तक नहीं दी जा रही

केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने 24 मार्च 2023 को देश के सभी नियामक आयोग को इस संबंध में निर्देश भेजा है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि जिस राज्य में विद्युत आपूर्ति मार्च के महीने में कम रही है वहां विद्युत उपभोक्ताओं को आयोग मुआवजा दिलाए। वर्मा ने कहा कि इस नियम के विपरीत उत्तर प्रदेश में उल्टा हो रहा है। 24 घंटे विद्युत आपूर्ति गांव में आज तक नहीं दी गई और एक-दो घंटे आपूर्ति किसी ग्रामीण फीडर पर ज्यादा दी गई तो वहां शहरी दर लागू कर दी। उन्होंने पावर कारपोरेशन को नियम कानून को पढ़ने की नसीहत दी है। कहा है कि जिस क्षेत्र में शहरी दर पर वसूली की गई है वहां बिलों को संशोधन करके अधिक वसूली की गई धनराशि ग्रामीण विद्युत उपभोक्ताओं को वापस की जाए तभी बिजली कंपनियों की विश्वसनीयता बढ़ेगी।

Also Read: वाराणसी में ED का बड़ा एक्शन, साइन सिटी की करोड़ों की सम्पत्ति की जब्त

उद् भव त्रिपाठी

उद् भव त्रिपाठी

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के सेंटर ऑफ मीडिया स्टडीज से स्नातक पूर्ण किया हूं। पढ़ाई के दौरान ही दैनिक जागरण प्रयागराज में बतौर रिपोर्टर दो माह के कार्य का अनुभव भी प्राप्त है। स्नातक पूर्ण होने के पश्चात् ही कैंपस प्लेसमेंट के द्वारा haribhoomi.com में एक्सप्लेनर राइटर के रूप में चार महीने का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में Special Coverage News में न्यूज राइटर के रूप में कार्यरत हूं। अध्ययन के साथ साथ ही कंटेंट राइटिंग और लप्रेक लिखने में विशेष रुचि है।

    Next Story