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Income Tax Return Refund: अगर इनकम टैक्स रिटर्न में हो जाए देरी तो करें ये काम, ऐसे चेक करें आईटीआर का स्टेटस

Income Tax Return Refund: इस साल देशभर में करीब सात करोड़ 50 लाख से ज्यादा लोगों ने आईटीआर फाइल किया है. ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी, करदाता अब अपना इनकम टैक्स रिटर्न आने का इंतजार कर रहे हैं. जल्द ही आयकर विभाग रिफंट भेजना शुरू कर देगा. वैसे तो इसमें देरी नहीं होती लेकिन कई बार अगर आईटीआई रिटर्न में देरी हो तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. क्योंकि आप कुछ स्टेप्स को फोलो कर अपने आईटीआर स्टेटस को चेक कर सकते हैं. अगर इसमें देरी हो रही है तो आप क्या कर सकते हैं या फिर विभाग आपके रिफंड का दावा खारिज कर दे तो आपको क्या करना चाहिए.
कैसे मिलेगा समय पर रिफंड
अगर आप भी समय पर अपना इनकम टैक्स रिफंड पाना चाहते हैं तो आईटीआर फाइल करते वक्त आपको आईटीआर में सही विवरण भरना जरूरी है. जिसमें बैंक अकाउंट की पूरी डिलेट देनी चाहिए. इसके साथ ही आपको आईटीआर फाइल करते वक्त आधार ओटीपी, नेट बैंकिंग या भौतिक प्रति के माध्यम से आईटीआर को वेरीफाई करना बेहद जरूरी है.
इसके अलावा अपना रजिस्टर्ड ईमेल और ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से आयकर विभाग से प्राप्त नोटिस की भी जांच कर लेनी चाहिए. अगर इसमें कहीं कोई गलती हो तो आप आयकर अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत सुधार के लिए अनुरोध दायर कर सकते हैं. साथ ही समय पर अधिसूचना के लिए बैंक अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के माध्यम से रिफंड को ट्रैक किया जा सकता है.
ऐसे चैक करें अपना रिफंड स्टेटस
अगर आप अपना रिफंड स्टेटस जानना चाहते हैं तो सबसे पहले आयकर विभाग के पोर्टल www.incometax.gov.in पर लॉगइन करें. यहां अपना यूजर आईडी (पैन संख्या) और पासवर्ड डालकर लॉगइन कर लें. जहां आपको माई अकाउंट पर क्लिक करना होगा. उसके बाद रिफंड/डिमांड स्टेटस वाले ऑप्शन पर जाकर ओपन करना होगा. जहां आपको इनकम टैक्स रिटर्न्स के ऑप्शन को चुनना होगा. उसके बाद पावती संख्या पर क्लिक करें. जहां आपकेस कंप्यूटर पर एक नया पेज खुलेगा, जहां आईटीआर से जुड़ी सभी जानकारियां हासिल की जा सकती हैं.
रिफंड में देरी होने पर करें ये काम
अगर आपके रिफंड में देरी हो रही है तो सबसे पहले अपना ई-मेल चैक करें. क्योंकि आयकर विभाग रिफंड या किसी तरह की कोई अतिरिक्त जानकारी अथवा नोटिस ई-मेल के जरिए भेजता है. अगर आपको अपने आईटीआर के स्टेटस से पता चले कि रिफंड दावा खारिज किया गया है तो आप टैक्सपेयर रिफंड दोबारा जारी करने का अनुरोध भी कर सकते हैं. वहीं अगर स्टेटस में दावा पेंडिंग यानी लंबित दिखा रहा है तो ई-फाइलिंग पोर्टल/आकलन अधिकारी से संपर्क कर इसके जल्द से जल्द निपटान की रिक्वेस्ट कर सकते हैं.
रिफंड में देरी पर इन नंबरों पर करें कॉन्टेक्स
अगर इनकम टैक्स रिटर्न में देरी हो रही है तो आप आयकर विभाग की हेल्पलाइन 1800-103-4455 पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप उन्हें [email protected] पर ईमेल कर सकते हैं. जहां से आपको आपके रिफंड की स्थिति के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी.