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Mumbai Drugs Cruise Case: आर्यन खान को आज नहीं मिली बेल, कल फिर होगी सुनवाई

Arun Mishra
26 Oct 2021 4:59 PM GMT
Mumbai Drugs Cruise Case: आर्यन खान को आज नहीं मिली बेल, कल फिर होगी सुनवाई
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मुंबई हाई कोर्ट में आर्यन खान की जमानत को लेकर पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने अपनी दलील पेश की।

मुंबई ड्रग्स क्रूज केस मामले में आर्यन खान को आज बेल नहीं मिली पाई है। मुंबई हाई कोर्ट इस मामले पर कल फिर से लंच के बाद सुनवाई करेगी। आर्यन खान को 3 अक्टूबर को क्रूज रेव पार्टी के दौरान गिरफ्तार किया गया था। तब से ही आर्यन खान मुंबई की आर्थर जेल में बंद है।

मुंबई हाई कोर्ट में आर्यन खान की जमानत को लेकर पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने अपनी दलील पेश की। मुकुल रोहतगी ने कोर्ट के सामने कहा कि वह आरोपी नंबर 1 (आर्यन खान) के लिए एपियर हो रहे हैं। अपनी पैरवी शुरू करते हुए मुकुल रोहतगी ने आर्यन खान का परिचय कोर्ट को दिया। उन्होंने कहा, "आज दोपहर जमानत याचिका पर एनसीबी के जवाब की एक प्रति प्राप्त हुई, और मैंने एक प्रत्युत्तर दायर किया था।

अपनी दलील में उन्होंने कहा- 'आर्यन खान को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है। किसी के जूते में ड्रग्स मिली तो वो क्लाइंट के कंट्रोल में नहीं है। इस पार्टी में आर्यन खान स्पेशल मेहमान थे। मेरे क्लाइंट को अन्य आरोपियों से पहले पकड़ लिया गया था। आर्यन अभी सिर्फ 23 साल का है। काबा ने आर्यन खान को पार्टी में बुलाया था। आर्यन खान के पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है।'

जानिए क्या है पूरा मामला?

गुप्त सूचना के आधार पर एनसीबी की एक टीम ने अपने क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े के नेतृत्व में शनिवार शाम (2 अक्टूबर) को गोवा जाने वाले कॉर्डेलिया क्रूज जहाज पर छापा मारा और कुछ यात्रियों के पास से नशीला पदार्थ बरामद किया।

आर्यन खान और सात अन्य को शनिवार देर रात एनसीबी द्वारा मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज शिप पर छापेमारी के बाद हिरासत में लिया गया था, बाद में उन्हें गिरफ्तार किया गया।

इस अरेस्ट मेमो में आर्यन खान के साथ उनके पिता शाहरुख खान का नाम लिखा है। इसमें साफ-साफ लिखा है कि आर्यन को 13 ग्राम कोकीन, 5 ग्राम एमडी, 21 ग्राम चरस और एमडीएमए की 22 गोलियों के कनेक्शन में गिरफ्तार किया गया है। साथ ही 1.33 लाख रुपये नकद जब्त किए हैं।

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