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दिल्ली में कोविड को लेकर नई गाइडलाइन जारी, प्राइवेट ऑफिस बंद, जानें किस को मिली छूट

सुजीत गुप्ता
11 Jan 2022 6:45 AM GMT
दिल्ली में कोविड को लेकर नई गाइडलाइन जारी, प्राइवेट ऑफिस बंद, जानें किस को मिली छूट
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दिल्ली में कोरोना का कहर लगातार जारी है जिसके चलते डीडीएमए ने राजधानी में कुछ और पाबंदियां लगाई हैं। इसके तहत आज से दिल्ली में निजी दफ्तर पूरी तरह से बंद रहेंगे और कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। इसके साथ ही रेस्टोरेंट और बार आदि भी बंद रहेंगे, हालांकि होम डिलीवरी सेवा चालू रहेगी।

ये है डीडीएमए की नई गाइडलाइन

राजधानी दिल्ली में कोरोना की बेकाबू रफ्तार को रोकने के लिए सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के नए आदेश के अनुसार, दिल्ली में अब सभी प्राइवेट ऑफिस बंद रहेंगे, सभी को वर्क फ्रॉम होम का पालन करना होगा। हालांकि, केवल जो छूट की श्रेणी में आते हैं उन्हें इससे बाहर रखा गया है। सभी रेस्तरां और बार बंद रहेंगे, लेकिन खाना लेकर जाने की अनुमति रहेगी।

सभी रेस्टोरेंट और बार भी आज से बंद रहेंगे। इसका मतलब है कि यहां आकर बैठकर खाना नहीं खाया जा सकेगा। हालांकि रेस्टोरेंट को यह इजाजत रहेगी कि वह होम डिलीवरी और टेक अवे की सेवाएं उपलब्ध कराते रहें।

अगर कोई शख्स नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो वह आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 के सेक्शन 51-60 और आईपीसी की धारा 188 का दोषी होगा और इन्हीं धाराओं के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।

बता दें कि, डीडीएमए ने सोमवार को कोविड-19 संक्रमण पर रोक लगाने के लिए बार बंद करने के साथ ही रेस्तरां में बैठकर भोजन करने पर भी रोक लगा दी थी। हालांकि, डीडीएमए ने दिल्ली में लॉकडाउन लगाने का निर्णय अभी तक नहीं लिया है। उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में डीडीएमए की एक बैठक में इस बात पर चर्चा की गई कि मौजूदा पाबंदियों को कैसे सख्ती से लागू किया जाए ताकि कोरोना वायरस और इसके नए ओमिक्रॉन वैरिएंट को फैलने से रोका जा सके। इस बैठक में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल थे। बैठक में इस बात पर मंथन हुआ कि दिल्ली में लगाई गई पाबंदियों को समूचे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में भी लागू करना चाहिए।

उपराज्यपाल बैजल ने ट्वीट किया, 'कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ने के मद्देनजर हमने रेस्तरां और बार बंद करने का फैसला किया, लेकिन रेस्तरां से भोजन घर ले जाने की सुविधा रहेगी। यह भी निर्णय लिया गया कि प्रति जोन हर दिन केवल एक साप्ताहिक बाजार के संचालन की अनुमति दी जाएगी।''

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