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पीजी में रहने वालों के लिए नई 'मुसीबत', देना होगा ज्यादा किराया; जानिए कारण

Smriti Nigam
29 July 2023 6:16 PM IST
पीजी में रहने वालों के लिए नई मुसीबत, देना होगा ज्यादा किराया; जानिए कारण
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दो अलग-अलग आदेशों में, कर्नाटक जीएसटी प्राधिकरण ने कहा कि रहने वालों द्वारा भुगतान किया गया छात्रावास किराया जीएसटी से छूट के लिए योग्य नहीं है.

दो अलग-अलग आदेशों में, कर्नाटक जीएसटी प्राधिकरण ने कहा कि रहने वालों द्वारा भुगतान किया गया छात्रावास किराया जीएसटी से छूट के लिए योग्य नहीं है.

हॉस्टल किराए पर जीएसटी: कर्नाटक के माल और सेवा कर (जीएसटी) प्राधिकरण और एडवांस रूलिंग्स प्राधिकरण (एएआर) ने कहा कि हॉस्टल और पेइंग गेस्ट (पीजी) आवास के लिए भुगतान किए गए किराए पर अब 12% जीएसटी लगेगा।

दो अलग-अलग आदेशों में, कर्नाटक जीएसटी प्राधिकरण ने कहा कि रहने वालों द्वारा भुगतान किया गया हॉस्टल किराया जीएसटी से छूट के लिए योग्य नहीं है क्योंकि यह आवासीय आवास नहीं था।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, कर्नाटक में पीजी, हॉस्टल आवास का प्रबंधन और विकास करने वाली कंपनी श्रीसाई लक्ज़री स्टे एलएलपी ने एएआर के समक्ष अपील दायर की कि हॉस्टल का किराया आवासीय आवास की तरह है, इसलिए इसे जीएसटी से छूट दी जानी चाहिए।

श्रीसाई लक्ज़रियस के आवेदन को सुनने के बाद एएआर ने फैसला सुनाया कि छात्रावास का किराया आवासीय आवास के बराबर नहीं है और यह जीएसटी के लिए योग्य होगा।

वर्तमान में, होटल, सराय, या गेस्ट हाउस सहित आवासीय आवास जो आवास प्रदान करते हैं जिनकी लागत प्रति दिन 1,000 से अधिक नहीं है, कर्नाटक में जीएसटी का भुगतान नहीं करते हैं।

छात्रों को अधिक किराया देना होगा

इस फैसले से उन छात्रों या कामकाजी पेशेवरों पर असर पड़ने वाला है जो पीजी या हॉस्टल में रहते हैं क्योंकि किराया बढ़ जाएगा। पंजीकृत हॉस्टल और पीजी फीस वसूलना शुरू कर देंगे जिसमें 12% कर शामिल है।

दो अलग-अलग आदेशों में, कर्नाटक जीएसटी प्राधिकरण ने कहा कि रहने वालों द्वारा भुगतान किया गया छात्रावास किराया जीएसटी से छूट के लिए योग्य नहीं है.कर्नाटक के माल और सेवा कर (जीएसटी) प्राधिकरण और एडवांस रूलिंग्स प्राधिकरण (एएआर) ने कहा कि हॉस्टल और पेइंग गेस्ट (पीजी) आवास के लिए भुगतान किए गए किराए पर अब 12% जीएसटी लगेगा।

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