मथुरा

इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद की सुनवाई आज, जानिए याचिकाकर्ता का मांग

Shri Krishna Janmabhoomi and Shahi Idgah dispute will be heard in Allahabad High Court today
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श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में आज HC में सुनवाई।

मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के विवाद मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। पढ़िए पूरी खबर..

Shri Krishna Janmbhoomi Case: अयोध्या, काशी के बाद अब मथुरा में जन्मभूमि विवाद का मामले में तेजी पकड़ लिया है। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद का विवाद का आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। कोर्ट में विवादित परिसर को हिन्दुओं को सौंपे जाने की मांग को लेकर जनहित याचिका दाखिल है, जिस पर आज चीफ जस्टिस कोर्ट में दोपहर 2:00 बजे के करीब सुनवाई होने की उम्मीद है। जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट के वकील महक महेश्वरी ने दाखिल की है। इस याचिका में कोर्ट में अपील की गयी है कि जब तक कोर्ट में इसका निपटारा नहीं हो जाता तब तक हिन्दुओं को विवादित स्थल पर पूजा की इजाजत दी जाए।

मामले के निपटारे तक हिंदुओं को पूजा करने की हो अनुमति

याचिकाकर्ता ने अदालत में मुकदमे का निपटारा होने तक विवादित परिसर में हिंदुओं को पूजा-अर्चना की इजाजत मांगी है। इससे पहले 7 अगस्त को वीडियो कांफ्रेंसिंग में बेहतर कनेक्टिविटी नहीं होने की वजह से सुनवाई टल गई थी। आज की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता को कोर्ट परिसर में मौजूद रहना होगा। जनहित याचिका में दावा किया गया है कि विवादित परिसर पहले मंदिर था, जहां पर मंदिर को तोड़कर, शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण कराया गया था।

पहले खारिज हो गयी थी याचिका

याचिकाकर्ता का दावा है कि जिस जगह अभी मस्जिद है वहां द्वापर युग में कंस ने भगवान श्री कृष्ण के माता पिता को कैद कर रखा हुआ था और वहीं पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इससे पहले एक जनहित याचिका साल 2020 में ही दायर की गयी थी। सुनवाई के दौरान वकील के मौजूद न होने की वजह से एक बार याचिका को खारिज भी किया जा चुका है। ये जनहित याचिका 19 जनवरी 2021 को खारिज हो गई थी।

तत्कालीन चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और प्रकाश पाडिया की डिवीजन बेंच में याची अधिवक्ता व्यक्तिगत रूप से हाजिर हुए थे। उन्होंने जनहित याचिका को रिस्टोर करने की अपील की थी। हाईकोर्ट ने मार्च 2022 में इस जनहित याचिका को री स्टोर कर लिया था। हाईकोर्ट ने इसे सुनवाई के लिए दोबारा पेश किए जाने के निर्देश दिए गए थे।

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उद् भव त्रिपाठी

उद् भव त्रिपाठी

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के सेंटर ऑफ मीडिया स्टडीज से स्नातक पूर्ण किया हूं। पढ़ाई के दौरान ही दैनिक जागरण प्रयागराज में बतौर रिपोर्टर दो माह के कार्य का अनुभव भी प्राप्त है। स्नातक पूर्ण होने के पश्चात् ही कैंपस प्लेसमेंट के द्वारा haribhoomi.com में एक्सप्लेनर राइटर के रूप में चार महीने का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में Special Coverage News में न्यूज राइटर के रूप में कार्यरत हूं। अध्ययन के साथ साथ ही कंटेंट राइटिंग और लप्रेक लिखने में विशेष रुचि है।

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