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कौन हैं Justice Suryakant? जिन्होंने पैगंबर मोहम्मद मामले में Nupur Sharma को लगाई कड़ी फटकार

Desk Editor Special Coverage
2 July 2022 6:55 AM GMT
कौन हैं Justice Suryakant? जिन्होंने पैगंबर मोहम्मद मामले में Nupur Sharma को लगाई कड़ी फटकार
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Who is Justice Suryakant? Who strongly reprimanded Nupur Sharma in the case of Prophet Mohammad

Who is Justice Suryakant? पैगंबर मोहम्मद Prophet Muhammad पर विवादित टिप्पणी करने वाली निलंबित बीजेपी प्रवक्ता नुपूर शर्मा BJP Spokesperson Nupur Sharma को सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने जमकर लताड़ा। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत Justice Suryakant ने नुपूर के बयानों को भड़काने वाला बताया और पूरे देश से टीवी पर आकर माफी मांगने की सलाह दी। इतना ही नहीं उन्होने देश में बिगड़े हालात के लिए सिर्फ नुपूर शर्मा को जिम्मेदार ठहराया.सुप्रीम कोर्ट ने कहा "Set Country On Fire"

कौन हैं जस्टिस सूर्यकांत ?

जस्टिस सूर्यकांत Justice Surya Kant हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं।सुप्रीम कोर्ट के पांच सदस्यीय कॉलेजियम की सिफारिश पर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया। न्यायाधीश सूर्यकांत ने पांच अक्तूबर, 2018 को हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश का कार्यभार संभाला था।जस्टिस सूर्यकांत का जन्म 10 फरवरी, 1962 को हरियाणा के हिसार जिले में हुआ। जस्टिस सूर्यकांत की प्रारंभिक शिक्षा गांव से ही हुई। 1984 में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक से उन्होंने कानून की डिग्री हासिल की। 1984 में इन्होंने जिला न्यायालय हिसार में वकालत शुरू की और वर्ष 1985 से चंडीगढ़ में वकालत शुरू की। जस्टिस सूर्यकांत को संविधान, सेवा संबंधी मामले और सिविल मामलों में महारत हासिल है..7 जुलाई, 2000 को जस्टिस सूर्यकांत हरियाणा के महाधिवक्ता नियुक्त हुए.मार्च 2001 में वरिष्ठ अधिवक्ता बने। 9 जनवरी, 2004 को इन्हें पंजाब एवं हरियाणा का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था।

साधारण किसान परिवार से है ताल्लुक

जस्टिस सूर्यकांत का परिवार किसानी से जुड़ा हुआ है। इसका जिक्र भी एक सुनवाई के दौरान उन्होने किया था।27 जून को चोरी के एक मामले में सुनवाई के दौरान उन्होने अपनी कृषि भूमि में चोरी का एक व्यक्तिगत अनुभव साझा किया। अपीलकर्ता के वकील ने 'छोटा अपराध' होने का दावा करते हुए अग्रिम जमानत की मांग की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि जब उनकी जमीन का केयरटेकर शिकायत दर्ज कराने थाने गया तो थाना प्रभारी ने टिप्पणी की थी कि कुछ दिन पहले ही कोर्ट ने चोर को जमानत दे दी है।

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