- होम
- राज्य+
- उत्तर प्रदेश
- अम्बेडकर नगर
- अमेठी
- अमरोहा
- औरैया
- बागपत
- बलरामपुर
- बस्ती
- चन्दौली
- गोंडा
- जालौन
- कन्नौज
- ललितपुर
- महराजगंज
- मऊ
- मिर्जापुर
- सन्त कबीर नगर
- शामली
- सिद्धार्थनगर
- सोनभद्र
- उन्नाव
- आगरा
- अलीगढ़
- आजमगढ़
- बांदा
- बहराइच
- बलिया
- बाराबंकी
- बरेली
- भदोही
- बिजनौर
- बदायूं
- बुलंदशहर
- चित्रकूट
- देवरिया
- एटा
- इटावा
- अयोध्या
- फर्रुखाबाद
- फतेहपुर
- फिरोजाबाद
- गाजियाबाद
- गाजीपुर
- गोरखपुर
- हमीरपुर
- हापुड़
- हरदोई
- हाथरस
- जौनपुर
- झांसी
- कानपुर
- कासगंज
- कौशाम्बी
- कुशीनगर
- लखीमपुर खीरी
- लखनऊ
- महोबा
- मैनपुरी
- मथुरा
- मेरठ
- मिर्जापुर
- मुरादाबाद
- मुज्जफरनगर
- नोएडा
- पीलीभीत
- प्रतापगढ़
- प्रयागराज
- रायबरेली
- रामपुर
- सहारनपुर
- संभल
- शाहजहांपुर
- श्रावस्ती
- सीतापुर
- सुल्तानपुर
- वाराणसी
- दिल्ली
- बिहार
- उत्तराखण्ड
- पंजाब
- राजस्थान
- हरियाणा
- मध्यप्रदेश
- झारखंड
- गुजरात
- जम्मू कश्मीर
- मणिपुर
- हिमाचल प्रदेश
- तमिलनाडु
- आंध्र प्रदेश
- तेलंगाना
- उडीसा
- अरुणाचल प्रदेश
- छत्तीसगढ़
- चेन्नई
- गोवा
- कर्नाटक
- महाराष्ट्र
- पश्चिम बंगाल
- उत्तर प्रदेश
- राष्ट्रीय+
- आर्थिक+
- मनोरंजन+
- खेलकूद
- स्वास्थ्य
- राजनीति
- नौकरी
- शिक्षा
8 माह की गर्भवती नाबालिग रेप पीड़िता ने हाईकोर्ट से मांगी गर्भपात की अनुमति, कोर्ट ने सीएमओ से किया तलब
बाराबंकी: दुष्कर्म की घटनाएं आए दिन खबरों में बनी रहती हैं जहां सरकार और प्रशासन दुष्कर्म की इन घटनाओं को रोकने प्रयास कर रही है तो वहीं, दूसरी ओर इस तरह की घटनाए सुर्खियों में बनी रहती हैं। हैवानियत इस कदर बढ़ती जा रही है कि रिश्तों की मर्यादाओं को भी तार-तार कर रही है। हाल ही में बाराबंकी के कुर्सी थाना क्षेत्र में अंतर्गत एक ऐसा ही मामला सामने आया है। पीड़िता के साथ उसके ही रिश्तेदार ने दुष्कर्म जैसी घिनौनी घटना को अंजाम दिया है। जिसके बाद पीड़िता और उसकी मां हाईकोर्ट की शरण में न्याय की गुहार लगाने पहुंच गई हैं।
रिश्तेदार ने नाबालिग से किया दुष्कर्म
बाराबंकी के कुर्सी थाना क्षेत्र के तहत नाबालिग पीड़िता से उसके ही रिश्तेदार ने दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम दिया है। पीड़िता ने उस लड़के के खिलाफ 4 जून को थाने में छेड़खानी की शिकायत दर्ज कराई थी। जांच में पता चला कि नाबालिग गर्भवती है तो मामले में रेप की धारा बढ़ा दी गई थी। अब नाबालिग पीड़िता और उसकी मां ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है। जिसमें कोर्ट से गर्भपात कराने की अनुमति मांगी गई है। पीड़िता की मां ने कोर्ट में कहा है कि यदि कोर्ट द्वारा गर्भपात की अनुमति नहीं दी गई तो नाबालिग के सामाजिक और मानसिक स्थिति पर गहरा आघात होगा। नियम के हिसाब से 21 सप्ताह तक में गर्भपात की अनुमति दी जा सकती है लेकिन नाबालिग 8 महीने के गर्भ से है।
पीड़िता ने हाईकोर्ट से मांगी गर्भपात की अनुमति
मिली जानकारी के अनुसार पीड़िता और उसकी मां के होईकोर्ट में गुहार लगाए जाने के बाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बाराबंकी के सीएमओ को तलब किया है। सीएमो को न्यायालय ने आदेश देते हुए कहा है कि तीन विशेषज्ञ डॉक्टरों का पैटल बना कर रेप पीड़िता की निष्पक्ष जांच की जाए। साथ ही न्यायालय ने मेडिकल रिपोर्ट भी सील्ड कवर में तलब किया है। न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा व न्यायमूर्ति अजय कुमार श्रीवास्तव प्रथम की अवकाशकालीन पीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए यह आदेश 29 जून को दिया है। न्यायालय ने बोर्ड से राय मांगते हुए कहा है कि यदि पीड़िता बच्चे को जन्म देती है तो उसे किस तरह की मानसिक स्थिति से गुजरना पड़ेगा। इसलिए पीड़िता की मानसिक स्थिति और भ्रूण में पल रहे बच्चे की भी स्थिति पर स्पष्ट रिपोर्ट मांगी गई है। मामले की अगली सुनवाई 6 जून को होगी।