अलीगढ़

इंटरनेट सेवाएं की गई बहाल, डीएम बोले,अलीगढ़ के लोगों ने कायम की है भाई चारे की मिशाल, जानिए ये खबरें

Special Coverage News
10 Nov 2019 8:42 AM GMT
इंटरनेट सेवाएं की गई बहाल, डीएम बोले,अलीगढ़ के लोगों ने कायम की है भाई चारे की मिशाल, जानिए ये खबरें
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अयोध्या फैसले को लेकर 9 नवम्बर को डीएम अलीगढ़ चंद्र भूषण सिंह के निर्देश पर बंद की गईं इंटरनेट सेवाएं आज दोपहर 12 बजे से शुरू कर दी गई हैं।डीएम श्री सिंह ने लोगों से अपील की है कि जनपद में इसी प्रकार भाईचारे का वातावरण बनाये रखें ।उन्होंने लोगों से यह भी अपील की है कि सोशल मीडिया पर कोई भी ऐसी टिप्पणी न करें जिससे किसी भी समुदाय या व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचे और माहौल खराब होने की स्थिति उत्पन्न हो।सभी लोग एक दूसरे का सम्मान करें और सौहार्दपूर्ण तरीके से रहें।

20 नवम्बर तक विधान परिषद स्नातक व शिक्षा निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता बनने के लिए कर सकते हैं आवेदन

चुनाव आयोग ने विधान परिषद में स्नातक व शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता बनने की तारीख बढ़ा दी है।20 नवंबर तक इसके मतदाता बनने के लिए आवेदन किया जा सकता है।5 दिसंबर तक पांडुलिपि को दुरुस्त किया जाएगा।10 दिसंबर को मतदाता सूची का प्रकाशन होगा।स्नातक व शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव मई में होने हैं।पहले इसकी मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 6 नवंबर थी।इसे चुनाव आयोग ने बढ़ा दिया है।एमएलसी चुनाव के लिए मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत 10 से 26 दिसंबर तक आपत्तियां और सुझाव मांगे जाएंगे।16 जनवरी 2020 को फाइनल सूची का प्रकाशन होगा।

ये सदी विकास के लिए जानी जाएगी विवाद से नहीं:राजू भैया

पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के पुत्र और एटा सांसद राजवीर सिंह (राजू भईया ) ने अयोध्या के फैसले को अभूतपूर्व बताया है कहा है कि सभी पक्षों ने सौहार्द और सामाजिक सदभाव का परिचय दिया। दुनिया को बता दिया की भारत का लोकतंत्र भारत की आत्मा है यहां न्यायपालिका की तटस्था पर देशवासियों को भरोसा है। फैसला आस्था विश्वास से बढ़कर तथ्यो के आधार पर लिया गया है।अब सभी देश के विकास को गति देने में सहयोग करें। ये सदी विकास के लिए जानी जाएगी ,विवाद के लिए नही।

विवादित ढांचा विध्वंस मामले में कल्याण,आडवाणी समेत 6 लोगों के खिलाफ जारी रहेगा मुकदमा

अयोध्या में विवादित ढांचा विध्वंस मामले में भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, डॉ मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह,उमा भारती समेत छह लोगों के खिलाफ मुकदमा जारी रहेगा। इनमें पूर्व सांसद विनय कटियार व साध्वी ऋतंभरा शामिल हैं। मामले में अन्य आरोपी विहिप नेता अशोक सिंहल,आचार्य गिरिराज किशोर और विष्णु हरि डालमिया का निधन हो चुका है। अयोध्या में विवादित स्थल मामले में पक्षकार हिंदू महासभा के अधिवक्ता हरिशंकर जैन ने कहा कि ढांचा विध्वंस मामले में मुकदमे का कानूनी पहलू यथावत रहेगा।वरिष्ठ अधिवक्ता आईबी सिंह कहते हैं कि क्रिमिनल केस को लेकर कोर्ट में जो विधिक कार्यवाही चल रही है,वह जारी रहेगी।सुप्रीम कोर्ट द्वारा विवादित ढांचे के विध्वंस को गलत बताए जाने से ध्वस्तीकरण के आपराधिक कृत्य होने पर मुहर लग गई है।इस मामले में कोर्ट ही फैसला करेगा।वहीं,अधिवक्ता आदर्श मल्होत्रा का कहना है कि फैसला आने के बाद हालात बदले हैं।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के चलते कोचिंगों में भी 11 नंवबर तक हुआ अवकाश घोषित

सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के चलते स्कूल-कॉलेजों में अवकाश घोषित है।कोचिंग सेंटरों को भी 11 नंवबर तक बंद रखने के निर्देश जारी किए गए है।शनिवार को डीग्री कॉलेजों के छात्र-छात्राएं अवकाश की सूचना न मिलने के चलते कॉलेज आए,वहां आकर पता चला कि 11 तक अवकाश है।डीआईओएस ने बताया कि स्कूल -कॉलेजों के साथ ही कोचिंग संस्थानों को भी 11 नवम्बर तक बंद रखने के निर्देश है।

आठ बजते ही पुलिस ने बंद कराई दुकानें

पुलिस प्रशासन सतर्क है। दिन भर मुस्तैदी दिखाने के बाद शाम ढलते ही पुलिस टीमें सक्रिय हो गई। रात 8 बजते ही बाजारों में पहुंचकर दुकानों को बंद कारना शुरू कर दिया। ऊपरकोट, कंनबरीगंज,सब्जी मंडी बड़ा बाजार,जयगंज,मदारगेट,महावीर गंज,रेलवेरोड,बाराद्वारी,रसलगंज ,दुबे का पड़ाव,अचलताल, नौरंगाबाद,धनीपुर मंडी,रामघाट रोड,सेंटरपॉइंट,सिविल लाइन, दोदपुर,क्वार्सी इलाके में रोजमर्रा सामानों से जुड़ी दुकानों के साथ ही चाय,पान की दुकानों को भी बंद कराया। दुकानदारों को घर चले जाने को कहा। अनावश्यक रूप से घूमने वालों को घर जाने को की हिदायत दी। एसपी सिटी ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा किया गया था।

अयोध्या मामले में आए फैसले को देखते हुए एलएलएम की 11 नवंबर को होने वाली परीक्षा हुई स्थगित

अयोध्या मामले में आए फैसले को देखते हुए डॉ भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय ने एलएलएम की 11 नवंबर को होने वाली परीक्षा भी स्थगित कर दी है।इस दिन एलएलएम प्रथम वर्ष की द्वितीय प्रश्नपत्र इंडियन कांस्टीट्यूशनल लॉ एंड द न्यू चैलेंज की परीक्षा होनी थी।आगरा कॉलेज में 8 नवंबर से एलएलएम की परीक्षा शुरू हुई।9 नवंबर को अयोध्या मामले में फैसला दिए जाने की सूचना पर इस दिन की परीक्षा स्थगित कर दी गई। समाचार पत्रों के माध्यम से सूचना भी दी गई,फिर भी कुछ छात्र आगरा कॉलेज पहुंचे,नोटिस देकर लौटे।विश्वविद्यालय के जनसंपर्क अधिकारी डॉ गिरजाशंकर शर्मा के मुताबिक स्थगित परीक्षाओं की नई तिथि बाद में घोषित की जाएगी।

भड़काऊ पोस्ट डालने पर एएमयू कोट मेंबर समेत चार लोगों के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत हुआ मुकदमा दर्ज

अयोध्या मसले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने पर एएमयू कोट मेंबर समेत चार लोगों के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।जब कि छह लोगों के खिलाफ शुक्रवार को भी मुकदमा दर्ज किया जा चुका है।पुलिस के मुताबिक एएमयू कोर्ट मेंबर आकिब खान शनिवार को अपने फेसबुक अकाउंट पर भड़काऊ पोस्ट डाली थी। इसकी जानकारी मिलने पर एसपी सिटी अभिषेक कुमार को कार्यवाही के निर्देश दिए।एसपी सिटी ने सिविल लाइन इंस्पेक्टर को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया।इस पर पुलिस ने आरोपी आकिब खान अलीग के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।वहीं अबदुल्ला आजम,आतिब इदरीश औऱ मद्दवीर अली चौधरी के खिलाफ भी भड़काऊ पोस्ट डालने पर मुकदमा दर्ज कर लिया है।सिविल लाइन इंस्पेक्टर अमित कुमार के मुताबिक सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट शेयर करने पर छह लोगों के खिलाफ पहले ही मुकदमा दर्ज किया जा चुका हैं।

आयोध्या में राम मंदिर का निर्माण केंद्र सरकार द्वारा गठित करेगा ट्रस्ट

आयोध्या में राम मंदिर का निर्माण केंद्र सरकार द्वारा गठित न्यास (ट्रस्ट) करेगा। न्यास ही मंदिर प्रबंधन और वहां का अन्य कामकाज दिखेगा। ट्रस्ट में कौन -कौन होगा,यह भी केंद्र सरकार ही तय करेगी,हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि ट्रस्ट में निर्मोही आखाड़े को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड,श्री बाबा अमरनाथ श्राइन बोर्ड की ही तर्ज पर एक ट्रस्ट का गठन होगा।जो मंदिर का निर्माण कराएगा और उसका प्रवंधन करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया है कि वह तीन महीने के भीतर ट्रस्ट के गठन करे और विवादित जमीन का अंदरुनी और बाहरी हिस्सा ट्रस्ट को सौंपे। केंद्र ट्रस्ट के अधिकार और कामकाज को लेकर नियम भी बनाएगा। कोर्ट ने कहा है कि ट्रस्ट के अधिकार में मंदिर बनाना शामिल होगा।मंदिर बनने के लिए सरकार अधिगृहीत जमीन भी दे सकती है ,क्योंकि केंद्र सरकार को अधिगृहीत जमीन ट्रस्ट या किसी और संस्था को देने का अधिकार है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि जब तक ट्रस्ट बनाकर संपत्ति उसे नही सौंप दी जाती तब तक संपत्ति केंद्र के रिसीवर के ही कब्जे में रहेगी।

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