उत्तर प्रदेश

योगी सरकार का बड़ा फैसला! 18 साल से कम उम्र के लड़के-लड़कियों के स्कूटी चलाने पर रोक! वाहन स्वामी ने वाहन चलाने दिया तो होगी ये कार्यवाही!

Arun Mishra
3 Jan 2024 12:18 PM IST
योगी सरकार का बड़ा फैसला! 18 साल से कम उम्र के लड़के-लड़कियों के स्कूटी चलाने पर रोक! वाहन स्वामी ने वाहन चलाने दिया तो होगी ये कार्यवाही!
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यूपी में अब 18 वर्ष से कम आयु के किशोर और किशोरियों के 2 पहिया और 4 पहिया वाहन चलाने पर रोक लगा दी है.

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है. यूपी में अब 18 वर्ष से कम आयु के किशोर और किशोरियों के 2 पहिया और 4 पहिया वाहन चलाने पर रोक लगा दी है. अगर वाहन स्वामी ने वाहन चलाने को दिया तो 3 साल की सजा होगी और 25000 का जुर्माना लगेगा. यह आदेश उत्‍तर प्रदेश परिवहन यातायात कार्यालय की तरफ से शिक्षा निदेशक माध्‍यमिक को भेजा गया है। ये आदेश उत्‍तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग की तरफ से दिए गए निर्देश के बाद जारी किया गया है।





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