उत्तर प्रदेश

परिवहन विभाग की सख्ती, तीसरी बार यातायात नियमों का उल्लंघन किया तो खैर नही

सुजीत गुप्ता
26 Sep 2021 5:00 AM GMT
परिवहन विभाग की सख्ती, तीसरी बार यातायात नियमों का उल्लंघन किया तो खैर नही
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यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर परिवहन विभाग अब सख्ती की तैयारी में हैं। विभाग उन वाहन चालकों की सूची तैयार करेगा, जिनके ड्राइविंग लाइसेंस दो बार निलंबित हो चुके हैं। तीसरी बार यातायात नियम के उल्लंघन पर ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने का नियम है।

तेज गति में वाहन चलाने, लाल बत्ती का उल्लंघन, नशे में वाहन चलाने, वाहन चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल और गलत दिशा में ड्राइविंग करने पर चालक का डीएल निलंबत किया जाता है। यह निलंबन एक माह से तीन माह तक के लिए होता है। चालक का ड्राइविंग लाइसेंस परिवहन विभाग जब्त कर लेता है और निलंबन की अवधि में उससे वाहन चलाने का अधिकार छिन जाता है।

एआरटीओ प्रशासन एके पांडे ने कहा कि काफी समय से उन वाहन चालकों की सूची बनाने की योजना थी, जिनके डीएल दो बार निलंबित हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि अगले महीने इस सूची को बनाया जाएगा, जिसके बाद परिवहन विभाग के पास में डाटा उपलब्ध होगा। तीसरी बार यातायात नियम के उल्लंघन पर डीएल निरस्त कर दिया जाएगा। इसके बाद चालक का कभी भी डीएल नहीं बन सकता है। उन्होंने बताया कि अभी तक जिले में किसी भी चालक का डीएल निरस्त नहीं हुआ है।



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