अयोध्या

अयोध्या मंडल में सवा लाख से अधिक लोग किए गए पाबंद

Shiv Kumar Mishra
19 Jan 2022 10:58 AM GMT
अयोध्या मंडल में सवा लाख से अधिक लोग किए गए पाबंद
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विधानसभा चुनाव के सियासी महासमर में खाकी भी पूरी तरह एक्शन मोड में आ गई है। चुनाव आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन कराने के साथ चुनाव में गड़बड़ी फैलाने वालों पर अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरे परिक्षेत्र में कार्रवाई तेज गति से चल रही है।

आइजी रेंज केपी सिंह ने मंडल के पांचों जिलों के पुलिस कप्तानों को निरोधात्मक कार्रवाई में तेजी लाने के साथ आचार संहिता का सख्ती से अनुपालन कराने संबंधी निर्देश दिया है। आइजी रेंज स्वयं परिक्षेत्र में हो रही कार्रवाई की प्रतिदिन समीक्षा कर रहे हैं, जिसका परिणाम है कि अब तक परिक्षेत्र में एक लाख 25 हजार से अधिक लोगों को पाबंद किया जा चुका है। ये वे लोग हैं, जिनसे चुनाव में गड़बड़ी फैलने की आशंका है। सर्वाधिक लोग अंबेडकरनगर में पाबंद किए गए हैं। परिक्षेत्र में मौजूद 5596 हिस्ट्रीशीटर्स पर भी लगाम कसी जा रही है। इनका सत्यापन व जिलाबदर करने की कार्रवाई की जा रही है। इंटरनेट मीडिया की भी विशेष निगरानी की जा रही है। सूचना तंत्र को सक्रिय करने के लिए पुलिस अधिकारियों को शहर से लेकर गांव-गांव तक भ्रमणशील रहने का निर्देश दिया गया है। आइजी रेंज केपी सिंह ने बताया कि चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी है। इसका सख्ती से अनुपालन कराने का निर्देश परिक्षेत्र के सभी पुलिस अधीक्षकों को दिया गया है। चुनाव संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन कराने में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

परिक्षेत्र में पाबंद हुए लोग

अयोध्या-25 हजार 126

सुल्तानपुर-25 हजार 816

बाराबंकी-27 हजार 945

अंबेडकरनगर-32 हजार 934

अमेठी-14 हजार 154

परिक्षेत्र में हिस्ट्रीशीटर्स पर हुई कार्रवाई

अयोध्या : कुल-1219, मौजूद-892, जेल-76, लापता-73, बाहर-147, मृत्यु-31

सुल्तानपुर : कुल-1048, मौजूद-747, जेल-115, लापता-82, बाहर-90, मृत्यु-12

बाराबंकी : कुल-1492, मौजूद-1128, जेल-95, लापता-181, बाहर-53, मृत्यु-35

अंबेडकरनगर : कुल-955, मौजूद-689, जेल-87, लापता-86, बाहर-58, मृत्यु-26

अमेठी : कुल-882, मौजूद-656, जेल-64, लापता-32, बाहर-106, मृत्यु-24

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आइजी रेंज की ओर से चुनाव संबंधी दिशा-निर्देश

-चुनाव आयोग की ओर से वर्तमान में चुनावी सभाओं को प्रतिबंधित किया गया है। राजनीतिक दलों पर रोड शो, पदयात्रा, वाहन रैली और जुलूस निकालने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

-चुनाव आयोग यदि किसी प्रकार की रैली एवं जुलूस की अनुमति प्रदान करता है तो भौतिक रैलियां कोविड-19 दिशा-निर्देशों के पालन के अधीन आयोजित की जाएंगी। इंडोर, आउटडोर रैली एवं बैठक के लिए आवंटित व्यक्तियों की अधिकतम सीमा उपजिलाधिकारी के मौजूदा निर्देश के अनुसार होंगी।

-डोर टू डोर अभियान के अंतर्गत उम्मीदवार सहित अधिकतम पांच व्यक्तियों ( सुरक्षाकर्मी को छोड़कर ) को प्रचार प्रसार करने की अनुमति दी गई है।

-वाहनों के काफिले को केवल प्रचार के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवाजाही के लिए अनुमति दी जाएगी।

-मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्यीय राजनीतिक दलों के लिए स्टार प्रचारकों की अधिकतम संख्या 40 के स्थान पर 30 , गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के लिए 20 के स्थान पर 15 निर्धारित की गई है। यदि कोई उम्मीदवार या राजनीतिक दल इसका उल्लंघन करता है तो संबंधित उम्मीदवार अथवा पार्टी को रैली एवं बैठकों की आगे कोई अनुमति नहीं दी जाएगी।

-इंटरनेट मीडिया, प्रिट मीडिया, इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से प्रकाश में आने वाली भ्रामक, आपत्तिजनक एवं अन्य चुनाव से संबंधित सूचना एवं घटना पर विशेष सतर्क ²ष्टि रखी जाए।

-विधानसभा चुनाव के ²ष्टिगत बैंकों से संदेहास्पद लेनदेन एवं आवागमन पर भी विशेष सतर्क ²ष्टि रखी जाए।

-धार्मिक स्थलों को चुनाव प्रचार-प्रसार का माध्यम न बनाया जाए।


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