फर्रुखाबाद

इंस्पेक्टर हत्याकांड में बसपा नेता अनुपम दुबे को उम्रकैद की सजा, 27 साल पुराने मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला

Shiv Kumar Mishra
7 Dec 2023 1:26 PM GMT
इंस्पेक्टर हत्याकांड में बसपा नेता अनुपम दुबे को उम्रकैद की सजा, 27 साल पुराने मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला
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27 साल पुराने मामले में कानपुर जीआरपी कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है.

फर्रुखाबाद : इंस्पेक्टर हत्याकांड में फर्रुखाबाद निवासी बसपा नेता अनुपम दुबे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. 27 साल पुराने मामले में कानपुर जीआरपी कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है. 14 मई 1996 को थाना जीआरपी फर्रुखाबाद में तैनात इंस्‍पेक्‍टर राम निवास यादव की चलती ट्रेन में गोली मारकर हत्‍या कर दी थी. साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. मामले में बसपा नेता अनुपम दुबे समेत तीन लोगों पर हत्‍या का आरोप लगा था. सुनवाई के दौरान दो अभियुक्‍तों की मौत हो चुकी है. इसमें जीआरपी थाने में बसपा नेता अनुपम दुबे के अलावा नेम कुमार उर्फ बिलैया और कौशल के खिलाफ हत्‍या का मुकदमा दर्ज किया गया था. नेम कुमार और कौशल की मौत हो चुकी है. वहीं, अनुपम दुबे इस समय मथुरा जेल में बंद है.

कौन हैं अनुपम दुबे?

जानकारी के मुताबिक, अनुपम दुबे फतेहगढ़ के मोहल्‍ला कसरट्टा का रहने वाला है. बाहुबली अनुपम दुबे पर 63 मुकदमे दर्ज हैं. इसमें हत्‍या, मारपीट, अपहरण, रंगदारी और धोखाधड़ी जैसे मामले हैं. पहला मुकदमा साल 19987 में किया था. अनुपम दुबे पर गैंगस्‍टर की भी कार्रवाई की गई. अनुपम दुबे पर गैंग नंबर डी-47 पंजीकृत है. बता दें कि अब तक अनुपम दुबे की करीब 113 करोड़ रुपये से ज्‍यादा की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है.


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