गाजीपुर

बसपा सांसद अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता खत्म, कोर्ट ने गैंगस्टर केस में सुनाई थी चार साल की सजा

Shiv Kumar Mishra
1 May 2023 3:25 PM GMT
बसपा सांसद अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता खत्म, कोर्ट ने गैंगस्टर केस में सुनाई थी चार साल की सजा
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लोकसभा सचिवालय ने इस बाबत नोटिस भी जारी कर दिया है।

लखनऊ : गाजीपुर से बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के अफजाल अंसारी को आपराधिक मामले में दोषी ठहराए जाने और 4 साल की जेल की सजा के बाद लोकसभा सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित किया गया है। लोकसभा सचिवालय ने इस बाबत नोटिस भी जारी कर दिया है। एमपी-एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर केस में ये सजा सुनाई थी।

लोकसभा सचिवालय से जारी अधिसूचना के अनुसार, सजा के परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश के गाजीपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा सदस्य अफजाल अंसारी को उनकी सजा की तारीख 29 अप्रैल से लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। यह कदम लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 के साथ भारत के संविधान के अनुच्छेद 102(1)(ई) के प्रावधानों के संदर्भ में उठाया गया है।

गैंगस्टर केस में गाजीपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी और उसके बड़े भाई सांसद अफजाल अंसारी को दोषी करार दिया था। बीते शनिवार यानी 29 अप्रैल को कोर्ट ने मुख्तार को 10 साल की सजा और पांच लाख रुपये से जुर्माने की सजा सुनाई थी। इसके साथ ही अफजाल अंसारी को चार साल की सजा सुनाई गई थी। साथ ही उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था।

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