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हरदोई। अहिरोरी ब्लाक के ग्राम पंचायत पुन्निया में ग्राम प्रधान के विरूद्व अनियमितताओं की शिकायते प्राप्त होने पर प्रधान के वित्तीय एवं प्रशानिक अधिकारों को प्रतिबन्धित करते हुए तीन सदस्यीय समिति का गठन कर श्री बाबूराम पुत्र रामऔतार सदस्य ग्राम पंचायत के हस्ताक्षर से निधि संचालन हेतु नामित किया गया था किन्तु सहायक विकास अधिकारी पंचायत अवधेश कुमार द्वारा नामित सदस्य का ग्राम निधि खातों में हस्ताक्षर प्रमाणित कर नहीं भेजे गये जिससे ग्राम पंचायत का विकास कार्य प्रभावित हुआ। इसके साथ ही स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत शौचालय निर्माण हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष निर्मित शौचालयों की शतप्रतिशत एमआईएस फीडिंग एवं फोटो अपलोडिंग कार्य को भी समय से पूरा करने में सहायक विकास पंचायत अधिकारी द्वारा लापरवाही बरते एवं शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग न करने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
उधर सहायक विकास अधिकारी पंचायत ब्लाक साण्डी को स्वच्छ भारत मिशन के तहत 02 अक्टूबर 2018 तक ग्राम पंचायत को खुले में शौच मुक्त किये जाने के दृष्टिगत मुख्यालय न छोड़ने के निर्देश के बाद भी बिना अनुमति बाहर चले जाने तथा आयोजित बैठकों में अनुपस्थित रहने और शौचालय निर्माण की एमआईएस फीडिंग व फोटो अपलोडिंग खराब प्रगति एवं उच्चाधिकारियों के आदेशों का उल्लघंन करने के साथ अपने पद के दायित्वों का निर्वहन न करने पर उक्त सहायक विकास अधिकारी पंचायत राजेश कुमार मिश्रा को भी तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि निलम्बन के दौरान दोनो सहायक विकास अधिकारी जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय से सम्बद्व रहेगें। रिपोर्ट-ओम त्रिवेदी