हरदोई

यूपी में पुलिस ने रंगदारी मांगने वाले 7 पत्रकारों पर लगाया गेंगस्टर

Shiv Kumar Mishra
12 Oct 2023 10:51 AM GMT
यूपी में पुलिस ने रंगदारी मांगने वाले 7 पत्रकारों पर लगाया गेंगस्टर
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हरदोई में पत्रकारों के खिलाफ वसूली किए जाने के आरोप के चलते जिलाधिकारी में गेंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही की है।

हरदोई। पुलिस ने रंगदारी मांगने वाले सात तथाकथित पत्रकारों पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की है। सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्म के जरिए लोगों को ब्लैकमेल कर उनसे रंगदारी मांगते थे। हाल ही में पुलिस ने इनके खिलाफ रंगदारी मांगने के दो अलग अलग मामले दर्ज किए थे। आर्थिक भौतिक और दुनियावी लाभ लेने के लिए ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खबरे को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करते थे।

इनके द्वारा किए जा रहे संगठित अपराध को देखते हुए पुलिस ने जिलाधिकारी के अनुमोदन के बाद गैंग लीडर देश दीपक शुक्ला उर्फ डीडी शुक्ला समेत गैंग के सात सदस्यों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है और उनकी तलाश में जुटी है।

जिले की थाना कोतवाली शहर पुलिस ने थाना टड़ियावां के लहराई गांव के रहने वाले देश दीपक शुक्ला उर्फ डी. डी. शुक्ला पुत्र सत्यप्रकाश शुक्ला और उसके साथी रामलखन गौतम पुत्र श्रीकृष्ण गौतम निवासी ग्राम पाटकुआ थाना कोतवाली देहात,अंकित गुप्ता पुत्र हरिश्याम गुप्ता निवासी खजान्ची टोला थाना कोतवाली शहर, अनुज सिंह यादव पुत्र देवेन्द्र सिंह निवासी नानकगंज लखनऊ रोड थाना कोतवाली देहात, मोहित मिश्रा पुत्र रविन्द्र मिश्रा निवासी खिरिया थाना बेहटा गोकुल, आलोक श्रीवास्तव उर्फ बंटी पुत्र भगवत प्रसाद निवासी बेहटा चांद इन्दिरानगर थाना कोतवाली शहर और सुनील कुमार भारती पुत्र निर्मल प्रसाद निवासी काशीराम कालोनी थाना कोतवाली देहात के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की है।

पुलिस के मुताबिक यह एक सुसंगठित गिरोह है जिसका गैंगलीडर देश दीपक शुक्ला ऊर्फ डीडी शुक्ला है। गैंग लीडर डीडी शुक्ला ने अपने साथियों के साथ बालाजी हॉस्पिटल के संचालक से रंगदारी मांगी थी।गैंग लीडर और गैंग के अन्य सदस्यों के द्वारा फर्जी बेब पोर्टल बनाकर फर्जी समाचार बनाकर जनता में विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म के माध्यम से प्रसारित करने तथा अस्पताल स्टाफ को बुलाकर पचास हजार रुपए महीना दिलाने और अस्पताल कर्मी से पांच हजार रुपए जबरदस्ती लेने के संबंध में अस्पताल संचालक डॉक्टर चक्रपाणि कटिहार ने मुकदमा दर्ज कराया था।

वहीं दूसरा मुकदमा सुधांशु मिश्रा की ओर से दर्ज कराया गया था जिसमें गैंग लीडर और गैंग के सदस्यों ने जान से मारने की धमकी देते हुए पांच हजार रुपयों की मांग की थी। इस मामले में गैंग लीडर और उसके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। दोनों मामलों में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किए जा चुके हैं। पुलिस की माने तो इस गिरोह के आपराधिक और समाज विरोधी क्रियाकलाप से जनता में भय व्याप्त है।

इनके विरुद्ध जनता का कोई व्यक्ति रिपोर्ट लिखाने अथवा गवाही देने का साहस नहीं करता है। आर्थिक भौतिक एवं दुनियाबी लाभ के लिए यह लोग संगठित अपराध को अंजाम दे रहे थे।ऐसे में पुलिस ने गैंग लीडर और उसके गैंग के सदस्यों के खिलाफ उत्तर प्रदेश गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम 1986 की धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के तहत गैंग चार्ट बनाकर अनुमोदन के लिए जिलाधिकारी के पास भेजा गया था।

जिलाधिकारी के अनुमोदन के बाद गैंग लीडर डीडी शुक्ला समेत गैंग के सात सदस्यों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। अब पुलिस फरार गैंगस्टर डीडी शुक्ला व उसके गिरोह के अन्य सदस्यों की सरगर्मी से तलाश में जुटी है और इनके ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है।

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