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अरविंद केजरीवाल ने किया झंडे का अपमान, लखनऊ में कराया जाएगा केस दर्ज
सजग नागरिक प्रताप चन्द्रा नें गृह मंत्रालय से लिखित शिकायत दर्ज कराया है कि "राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 – 2 के स्पष्टीकरण 4 (ज)" में स्पष्ट लिखा है कि " किसी प्रतिमा या स्मारक या वक्ता की मेज या वक्ता के मंच को ढकने के लिए भारतीय राष्ट्रीय झंडे का प्रयोग करना " भारतीय राष्ट्रीय झंडे तथा संविधान का अपमान है | किन्तु NDTV सहित तमाम समाचार चैनल में दिन भर में दर्जनों बार एक विज्ञापन चल रहा है जिसे मैंने हजरतगंज, लखनऊ में अपने मोबाइल पर देखा जिससे नागरिक होने के नाते गलत लगा, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविन्द केजरीवाल, राष्ट्रीय झंडे से लिपटी / ढकी वक्ता की मेज / स्पीकर डेस्क से वक्तव्य दे रहे हैं जो न सिर्फ भारतीय राष्ट्रीय झंडे तथा संविधान का अपमान है, बल्कि देखने वाले लाखों करोणों को प्रेरणा मिल रही है कि भारतीय राष्ट्रीय झंडे का ऐसा इस्तेमाल सही है, जबकि ऐसा इस्तेमाल गलत है |
आज १० अगस्त को दोपहर १२ बजे लखनऊ के हजरतगंज थाने में कराएँगे अरविन्द केजरीवाल के विरुद्ध एफ आई आर जिससे भारतीय राष्ट्रीय झंडे तथा संविधान का लगातार हो रहे अपमान को रोका जा सके और विधिक कार्यवाही हो सके | भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा 11/01/2022 को भारतीय झंडा संहिता 2002 तथा राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 में अंतर्विष्ट नियमों के कड़ाई से पालन के सम्बन्ध में सभी संघ राज्यों और सभी मंत्रालयों / विभागों को पत्र जारी किया गया था जिसका पालन होना अपेक्षित है | राष्ट्रध्वज के सम्मान हेतु Pratap Chandra Vs Union of India Through Secretory Ministry of Home & Others मुक़दमे में इलाहाबाद हाई कोर्ट, लखनऊ बेंच नें 30/01/2014 को आदेशित कर सभी कंसर्न एथोरिटी को Provisions of the Prevention of insult to National Houner Act, 1971 का अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा है |
तहरीर में कहा गया है कि कृपया उक्त राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय झंडे तथा संविधान का अपमान करने और माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट, लखनऊ बेंच के आदेश का उलंघन करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविन्द केजरीवाल के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्यवाही करनें की कृपा करें जिससे राष्ट्रीय झंडे तथा संविधान का मान रह सके |